Dayalu Yojana-2 : हरियाणा सरकार ने शुरू की दयालु योजना-2, जानें किसे मिलेगा लाभ 

0
63
Dayalu Yojana-2 : हरियाणा सरकार ने शुरू की दयालु योजना-2, जानें किसे मिलेगा लाभ 
Dayalu Yojana-2 : हरियाणा सरकार ने शुरू की दयालु योजना-2, जानें किसे मिलेगा लाभ 
  • नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन

Dayalu Yojana-2, (आज समाज), चण्डीगढ़ : किसी भी नागरिक की सड़कों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए दयालु-2 योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है।

पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में दयालु-2 योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि दयालु -2 पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।

चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी

दयालु योजना के तहत किसी नागरिक की सड़कों पर घूम रहे पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर उन परिवारों को एक लाख से पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा

सहायता राशि के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक एचटीटीपीएस://डीएपीएसवाईडॉटएफआईएनएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन (https://dapsy.finhry.gov.in) पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें: Karnal News : करनाल नागरिक अस्पताल में अब मरीजों को मिलेगी और भी बेहतर सुविधा, ऑपरेशन की लिमिट और टाइमिंग बढ़ी