Rewari News : रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों की खैर नहीं,नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

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There will be no mercy for those who play DJ after 10 pm, legal action will be taken against those who violate the rules
एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने ध्वनि प्रदूषण से आमजन को होने वाली परेशानियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने के आदेश दिए है। इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के लिए उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जों को आदेश दिए है। सभी थाना प्रबंधकों द्वारा सामुदायिक केंद्र, बैक्वेट हाल व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी जा रही है। नियमों का उल्लंघना करने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी।

रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी

एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि जिला में कुछ सामुदायिक केंद्र व बैक्वेट हाल आवासीय कॉलोनियों में स्थित है। जहां पर अक्सर शादी व अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी एव ऊंची ध्वनी में डीजे अथवा लाउडस्पीकर की ऊची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बनती है। देर रात तक ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने व आतिशबाजी के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी होती हैं। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदुषण एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय के दौरान भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। बगैर अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक, बैंक्वेट हाल के मालिक व डीजे बजवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे को भी जब्त किया जाएगा।

एसपी ने कहा कि निर्धारित नियमों कि पालना न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। आमजन शादी समारोह व अन्य खुशी के माहौल मे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी दुसरे को परेशानी का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदुषण के कई दुष्परिणाम है, रक्तचाप का बढना, सुनने की क्षमता कमजोर होना इत्यादी। ध्वनी प्रदुषण से मनुष्य ही नही अपितु पशु पक्षियों के जीवन पर भी विपरित असर पड़ता है। ध्वनि प्रदुषण मनुष्य के आचरण,बर्ताव, मनोवैज्ञानिक स्थिती पर विपरित प्रभाव डालता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदुषण एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बैंक्वेट हॉल संचालकों को लगाना होगा बोर्ड 

एसपी ने कहा कि बैंक्वेट हाल में डीजे व हर्ष फायरिंग के संबंध में बैक्वेट हाल के संचालकों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई। बैंक्वेट हाल के मालिक को अब गेट के बाहर जानकारी से अंकित बोर्ड लगाने होगें। जिसमें साफ तौर पर मोटे अक्षरों में लिखना होगा कि हथियार के साथ कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य समारोह में बैंक्वेट हॉल में प्रवेश नहीं करेंगा। रात 10 बजे के बाद बैक्वेट हाल में डीजे नही बजेगा। इसके अलावा अन्य समय में भी डीजे की निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए। शराब पीकर अन्य तरिके से हुड़दंग न मचाए। उक्त विषयों के बारे में बुकिंग करते समय संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा। इसका उल्लंघन मिलने पर बैक्वेट हाल संचालक प्रबंधक और अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन सबकी पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर संबंधित थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्जो को दिशा-निर्देश दिए गए है।

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