The new GST rates : नई जीएसटी दरें आज से लागू – उपायुक्त अखिल पिलानी

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The new GST rates will come into effect from today – Deputy Commissioner Akhil Pilani
  • उपभोक्ता व दुकानदार नई दरों के अनुसार ही सामान की खरीद व बिक्री करें सुनिश्चित 
  •  दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं पर जीएसटी दरें की गई कम
Nuh News(आज समाज नेटवर्क) नूंह।  उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से आज से नई जीएसटी दरों को लागू कर दी गई हैं, इसलिए जिला के सभी उपभोक्ता व दुकानदार इन नई दरों के अनुसार ही सामान की खरीद व बिक्री सुनिश्चित करें। जीएसटी परिषद द्वारा पारित इन बदलावों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत देना व व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जीएसटी स्लैब्स को सरल करते हुए अब मुख्य रूप से कुछ सामान को 0 प्रतिशत श्रेणी में भी लाया गया है, यानी वे पूरी तरह से कर मुक्त होंगी। इसके अलावा मुख्यत दो जीएसटी स्लैब्स 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत बनाए गए हैं, जबकि कुछ लक्ज़री और सिन उत्पादों पर 40 प्रतिशत दरों में भी शामिल किया गया है तथा पहले लागू 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया है। अत: उपभोक्ताओं को इस बारे में जागरूक होना चाहिए और नई दरों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है

जीएसटी की नई दरों के संबंध में जीएसटी कमिश्नर रमेश कुमार ने आज लघु सचिवालय में आयोजित शांति कमेटी की बैठक में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दूध, रोटी-पराठा जैसे भारतीय ब्रेड्स, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, नोट्ïस बुक, मैप, चार्ट, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इन वस्तुओं पर अब उपभोक्ताओं को कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सामान्य कपड़े और छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, टै्रक्टर व ट्रैक्टर टायर व पाट्ïर्स को 5 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार एयर कंडीशनर, टेलीविजन, एलईडी, मॉनिटर, प्रोजेक्ट, वाशिंग मशीन, थ्री व्हीलर, मोटर साइकिल, पेट्रोल, सीएनजी से संचालित 1200 सीसी की कार व डीजल से संचालित 1500 सीसी की कार आदि उपकरण 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब्स में लाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर तक सप्लाई हो चुकी वस्तुओं पर पुरानी दरें ही लागू होंगी, जबकि 22 सितंबर से जारी इनवॉइस या भुगतान पर नई दरें लागू मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि नई जीएसटी दरों से महंगाई पर अंकुश लगेगा, त्योहारों के सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी और कर प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी।
इस अवसर पर वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन, जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, एसडीएम नूंह अंकिता पुवार, एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण, सचिव आरटीए मुनीष सहगल, डीएमसी दलबीर सिंह, नगराधीश हिमांशु चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पतंजलि योगपीठ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, यशवंत गोयल, ताहिर हुसैन, जाहिद हुसैन, मौलाना याहया करीमी, सरदार जीएस मलिक, दिनेश नागपाल आदि मौजूद रहे।