Coldrif Cough Syrup Ban In Gurugram: गुरुग्राम में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक

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Coldrif Cough Syrup Ban In Gurugram: गुरुग्राम में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक
Coldrif Cough Syrup Ban In Gurugram: गुरुग्राम में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक

सीएमओ ने मेडिकल स्टोर और सभी हेल्थ सेंटरों दवा का स्टॉक जब्त करने के दिए निर्देश
Coldrif Cough Syrup Ban In Gurugram, (आज समाज), गुरुग्राम: तमिलनाडु के कांचीपुरम में निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मानक से अधिक पाए जाने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

इस संबंध में गुरुग्राम सीएमओ ने निर्देश जारी की दिए है। उन्होंने मेडिकल स्टोर और सभी हेल्थ सेंटरों से इस दवा के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश भी दिए है।

सीएमओ डॉ. अल्का सिंह ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बिना डॉक्टर की पर्ची के खांसी की दबा बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है।

उन्होंने कहा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर्ची के बिना कोई भी कफ सिरप मेडिकल स्टोर संचालक नहीं बेच सकेंगे। सीएमओ ने यह कदम स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसमें खांसी की दवाओं के असुरक्षित और अनियंत्रित उपयोग पर चिंता जताई गई थी।

एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और दवा नियंत्रण अधिकारी इस एडवाइजरी के कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। किसी भी संदिग्ध दवा-संबंधी घटना या उल्लंघन की तत्काल सूचना राज्य निगरानी इकाई और राज्य दवा नियंत्रक को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (आईपीए) के साथ बैठक की जाएगी।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मानक से अधिक पाए जाने पर उठाया कदम

सीएमओ डॉ. अल्का सिंह ने बताया कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। यह एक विषाक्त रासायनिक तत्व है, जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।

इसी के मद्देनजर गुरुग्राम जिले में इस सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी रिटेल स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर, और स्वास्थ्य केंद्रों से इस दवा का बचा हुआ स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह दिए गए निर्देश

  • एडवाइजरी में निर्देश दिया गया है कि बच्चों में खांसी के लिए सिरप का अनावश्यक उपयोग न किया जाए, क्योंकि अधिकांश खांसी स्वत: ठीक हो जाती है।
  • साथ ही कॉम्बिनेशन ड्रग्स और अनियंत्रित मिश्रणों के उपयोग से बचने की सलाह दी गई है।
  • किसी भी असामान्य दवा प्रतिक्रिया या स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत संबंधित प्राधिकरण को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
  • इसके अतिरिक्त, फार्मासिस्टों को बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के खांसी की दवाएं बेचने के लिए मना किया गया है।
  • सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों को इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (आईएचआईपी) के माध्यम से इन्फ्लूएंजा जैसे रोग (आईएलई), गंभीर तेज सांस संक्रमण और इनकी दवाओं से संबंधित असामान्य घटनाओं की समयबद्ध रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
  • स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि बच्चों में होने वाली अधिकांश खांसी के लिए सिरप की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये स्वत: ठीक हो सकती हैं।
  • साथ ही, किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श लेना अनिवार्य है।

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