Punjab News Update : पंजाब सरकार ने योजनाओं को बनाया सरल : सौंद

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Punjab News Update : पंजाब सरकार ने योजनाओं को बनाया सरल : सौंद
Punjab News Update : पंजाब सरकार ने योजनाओं को बनाया सरल : सौंद

अब शगुन योजना के लिए विवाह प्रमाण पत्र की नहीं होगी जरूरत

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए योजनाओं को सरल व सुलभ बना रही है ताकि कतार में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति भी उनका पूरा लाभ उठा सकें। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को सरल और अधिक सुलभ बना दिया है।

अब इस तरह ले सकेंगे शगुन योजना का लाभ

पंजाब में शगुन योजना का लाभ लेने के लिए अब तहसीलदार कार्यालय से जारी विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी। पंजाब बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की शगुन योजना के अंतर्गत अब तहसीलदार की ओर से जारी विवाह प्रमाणपत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब केवल धार्मिक स्थल पर हुए विवाह की तस्वीर और दोनों परिवारों की ओर से दिया गया स्व-घोषणा पत्र पर्याप्त होगा। इस योजना के तहत सरकार 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी तरह प्रसव लाभ के लिए अब बच्चे का आधार कार्ड लाने की शर्त भी हटा दी गई है। केवल जन्म प्रमाण पत्र जमा कराने पर महिला निर्माण श्रमिकों को 21 हजार रुपये और पुरुष श्रमिकों को पांच हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

श्रमिक वजीफा योजना को भी बनाया सरल

श्रम मंत्री ने बताया कि पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने बच्चों के लिए वजीफा योजना के अंतर्गत श्रमिकों की दो साल की सेवा अवधि की शर्त भी समाप्त कर दी है। अब श्रमिक अपना योगदान शुरू करने के दिन से ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सौंद ने कहा कि 90 दिनों से अधिक काम कर चुके मनरेगा मजदूरों को सभी संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फरवरी 2025 में हुई पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड की 55वीं बैठक में कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया था।

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