GST Reform Update : नए टैक्स स्लैब में होंगे कई बदलाव ,आम लोगों को मिलेगी राहत

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GST Reform Update : नए टैक्स स्लैब में होंगे कई बदलाव ,आम लोगों को मिलेगी राहत
GST Reform Update : नए टैक्स स्लैब में होंगे कई बदलाव ,आम लोगों को मिलेगी राहत

GST Reform Update(आज समाज) : नई दिल्ली: केंद्र सरकार अब आम लोगों को भी बड़ी राहत देने जा रही है। उम्मीद है कि रेडीमेड कपड़े और खाने-पीने की चीज़ें काफी सस्ती हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि सरकार कारोबारियों पर जीएसटी का बोझ कम करने जा रही है, इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंज़ूरी दे दी है। केंद्र सरकार जीएसटी को दो स्लैब में लागू करने पर विचार कर रही है: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

इसके लिए सरकार ने पूरी योजना भी बना ली है। 20 और 21 अगस्त 2025 को हुई मंत्रिसमूह की बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया गया, जिसे कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी। कुछ अहम रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कपड़ा और खाद्य उत्पादों को 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाने पर विचार कर रही है।

कपड़ा, खाने-पीने से लेकर सीम पर भी किया जा रहा विचार

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नए टैक्स स्लैब में कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। कपड़ा, खाने-पीने से लेकर सीम तक पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के तहत, आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए खाने-पीने की चीज़ों और कपड़ों को 5% जीएसटी स्लैब में शामिल किया जा सकता है।

अगर ऐसा होता है, तो इन सभी चीज़ों की कीमतों में गिरावट आएगी, जिसका फ़ायदा ग्राहकों को भी होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार कुछ आम इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी दरों का भी मूल्यांकन कर रही है। इसके बाद 18 प्रतिशत की दर को घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। अगले महीने की शुरुआत में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।

बड़ी कारों पर कितना जीएसटी लगाया जा सकता है?

जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में निर्माण और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। इसके साथ ही, अन्य संभावित बदलावों पर नज़र डालें, तो टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी खत्म किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही, 4 मीटर से छोटे वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा सकता है।

बड़े वाहनों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने की संभावना है। वर्तमान में, कपड़ों पर जीएसटी लागू है। बिना ब्रांड वाली मिठाइयों पर भी 5% जीएसटी लगता है। जबकि ब्रांडेड और पैकेज्ड मिठाइयाँ 18% जीएसटी के दायरे में आती हैं।