Pensioners Update(आज समाज) : अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी पेंशन ले रहा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। सरकारी पेंशन पाने वालों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। सरकार ने इसके लिए 30 नवंबर की डेडलाइन तय की है। इसलिए, अगर आपके परिवार में किसी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। सरकार ने यह प्रोसेस धोखाधड़ी और घोटालों को रोकने के लिए शुरू किया है।
इसका मकसद यह पक्का करना है कि पेंशन का पैसा सही और ज़िंदा लाभार्थियों तक पहुँचे। नवंबर में इस प्रोसेस को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में बहुत से लोग इस दौरान लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट यह बताता है कि पेंशनर ज़िंदा है या नहीं। आइए इसके बारे में और जानें।
उम्र के ग्रुप के लिए अलग-अलग समय तय
भारत सरकार ने हर उम्र के ग्रुप के लिए अलग-अलग समय तय किया है। 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र वालों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। 60 से 80 साल के लोगों को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। अगर आप डेडलाइन का पालन करते हैं, तो आपकी पेंशन क्रेडिट होने में कोई रुकावट नहीं आएगी।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल के ज़रिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इसे उमंग ऐप, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप या वीडियो-बेस्ड आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए भी एक्सेस किया जा सकता है। सफल ऑथेंटिकेशन के बाद, पेंशनर को टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए एक जीवन प्रमाण ID मिलती है। इसे jeevanpramaan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
IPPB पोर्टल सुविधा
जो पेंशनर्स बीमार हैं, वे घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए, IPPB पोर्टल पर जाएं। सभी तरह के पेंशनर्स IPPB के फायदों का लाभ उठा सकते हैं।
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