- योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये महीना
- योजना के लिए पात्र महिलाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी होगी शुरू
Lado Laxmi Yojana(आज समाज) जींद। एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने कहा कि 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की एप का शुभारंभ होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नागरिक अस्पताल में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण लाल मिढ़ा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंचकूला में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल एप का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिखाया जाएगा।
सभी संबंधित विभागों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे समय रहते पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बुधवार को एसडीएम सत्यवान सिंह मान कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए 25 सितंबर को महत्वाकांक्षी योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार बलराम जाखड़, डिप्टी सीएमओ डॉ. पाले राम, जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार, डीआईओ सुषमा देशवाल आदि मौजूद रहे।
महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी होगा आयोजन
इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 2100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए आवश्यक एप के शुभारंभ अवसर के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सभी स्वास्थ्य जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर 0172-4880500 जारी
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 0172-4880500 स्थापित किया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से योजना से संबंधित सभी प्रश्न, शंकाएं और समस्याएं सीधे निपटाई जाएंगी। लाभार्थी या अन्य नागरिक इस नंबर पर संपर्क करके योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं।
योजना के लिए आवश्यक पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीडि़त महिलाए दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिलाएं, हीमोपफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ न ले रही हो वह ही दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पंैशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीडि़त महिला, लड़की को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
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