Manesar Land Scam: मानेसर लैंड स्कैम में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा की याचिका खारिज

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Manesar Land Scam: मानेसर लैंड स्कैम में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा की याचिका खारिज
Manesar Land Scam: मानेसर लैंड स्कैम में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा की याचिका खारिज

पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में आरोप होंगे तय
Manesar Land Scam, (आज समाज), चंडीगढ़: मानेसर लैंड स्कैम में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की याचिका को आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुड्डा के खिलाफ सुनवाई होंगी और आरोप तय किए जाएंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले से पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई है। गौरतलब है कि मानेसर लैंड स्कैम की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।

अदालत ने पाया था कि वर्ष 2007 में तत्कालीन हुड्डा सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को एक-एक पाई वसूलने का निर्देश दिया था।

सीबीआई ने दाखिल की थी 80 हजार पन्नों की चार्जशीट, 34 लोगों को बनाया गया आरोपी

केंद्रीय एजेंसी ने सितंबर 2015 में जांच शुरू की थी और 2018 में हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी उद्देश्यों के नाम पर गुरुग्राम जिले के मानेसर और आसपास के गांवों के किसानों से सस्ते दामों पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया।

सीबीआई पहले ही कोर्ट में चालान कर चुकी दाखिल

सीबीआई पहले ही इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब विशेष अदालत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करेगी और इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीआई ने अपनी जांच में कई अनियमितताओं का हवाला देते हुए पूर्व सीएम समेत अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

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