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EPFO EDLI Scheme : कर्मचारी की मृत्यु पर नॉमिनी को मिलेंगे 50,000 रुपये ,चाहे अकाउंट हो जीरो बैलेंस

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Rohit kalra
-
September 24, 2025
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    EPFO EDLI Scheme : कर्मचारी की मृत्यु पर नॉमिनी को मिलेंगे 50,000 रुपये ,चाहे अकाउंट हो जीरो बैलेंस
    EPFO EDLI Scheme : कर्मचारी की मृत्यु पर नॉमिनी को मिलेंगे 50,000 रुपये ,चाहे अकाउंट हो जीरो बैलेंस

    EPFO EDLI Scheme(आज समाज) :  अगर आपके EPFO ​​अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, फिर भी आपके नॉमिनी को 50,000 रुपये मिलेंगे। जी हां, यह सच है। दरअसल, EPFO ​​(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) EDLI (कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा) में जरूरी बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत इस स्कीम की पुरानी शर्तें खत्म कर दी जाएंगी। EPFO ​​में यह बदलाव (EPFO बेनिफिट 2025) लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधे फायदा पहुंचाएगा। अब सवाल यह है कि EDLI स्कीम क्या है और इससे किसे फायदा होगा?

    परिवार या नॉमिनी को एकमुश्त लाभ

    EDLI क्या है? कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा EPFO ​​की एक प्रमुख स्कीम है जो नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को बीमा लाभ प्रदान करती है। यह स्कीम कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को एकमुश्त लाभ देती है। कर्मचारी को कोई अतिरिक्त फंड जमा नहीं करना पड़ता। EDLI स्कीम 2,50,000 रुपये से 7,00,000 रुपये के बीच जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है।

    श्रम और रोजगार मंत्रालय ने क्या कहा?

    केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EDLI स्कीम में ढील दी है। मंत्रालय ने कहा कि अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 50,000 रुपये का बीमा मिलेगा। यह लाभ उनके परिवार को तब भी मिलेगा, चाहे उनके अकाउंट में कोई फंड हो या नहीं।

     नॉमिनी को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा

    नए नियम के अनुसार, अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। पहले नियम था कि इस बीमा लाभ के लिए कर्मचारी के अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपये होने चाहिए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय का कहना है कि EPFO ​​का सदस्य कोई भी कर्मचारी, जिसकी आखिरी सैलरी कटौती के छह महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है, उसका नॉमिनी भी बीमा लाभ ले सकता है।

    स्कीम में एक महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की दो नौकरियों के बीच 60 दिन का गैप है, तो इसे अब ब्रेक नहीं माना जाएगा। आसान शब्दों में, अगर आपने कई नौकरियां की हैं और उनमें से किसी भी दो नौकरियों के बीच 60 दिन या दो महीने का गैप है, तो सभी नौकरियों को एक साथ मिलाकर एक ही सर्विस माना जाएगा, जिससे कर्मचारियों को इंश्योरेंस का पूरा फायदा मिल सकेगा।

    यह भी पढ़े : DA Hike Update : कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता की घोषणा

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