Patiala Breaking News : आप विधायक पठानमाजरा को सरकारी कोठी खाली करने के आदेश

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Patiala Breaking News : आप विधायक पठानमाजरा को सरकारी कोठी खाली करने के आदेश
Patiala Breaking News : आप विधायक पठानमाजरा को सरकारी कोठी खाली करने के आदेश

दुष्कर्म मामले में फंसे पठानमाजरा चल रहे हैं फरार

Patiala Breaking News  (आज समाज), पटियाला : पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। गत दिवस एक खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अदालत से 13 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट मामले में चार साल की सजा सुनाई गई थी वहीं अब एक अन्य विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को सरकारी कोठी खाली करने के आदेश सुनाए गए हैं। ज्ञात रहे कि सनौर से आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं और वे पिछले दिनों पुलिस हिरासत से फरार होने में सफल रहे थे।

प्रदेश सरकार ने अलॉट की है कोठी

इसके खिलाफ पठानमाजरा की ओर से अदालत में दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। वकील सिमरनप्रीत सग्गू ने बताया कि अदालत के सामने दलील रखी गई है कि सरकार की ओर से विधायक को अलॉट की गई सरकारी कोठी को खाली कराने के लिए गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि अगर विधायक की तरफ किराया पेंडिंग है, तो बताया जाए, तुरंत इसे अदा कर दिया जाएगा।

वकील ने बताया कि आम तौर पर सरकारी आवास को खाली करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। लेकिन विधायक पठानमाजरा के केस में कोई समय नहीं दिया जा रहा है। विधायक पर आरोप लगाया गया है कि सरकारी आवास का इस्तेमाल सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। वकील ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

13 साल पुराने मामले में लालपुरा को हुई सजा

छेड़छाड़ और मारपीट मामले में फंसे आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा सहित कुल 11 आरोपियों को अदालत ने चार-चार साल की जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यह मामला मामला 12 साल पुराना है। तरनतारन के अंतर्गत आते गांव की अनुसूचित जाति की युवती अपने पिता पूर्व सैनिक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 4 मार्च 2013 को श्री गोइंदवाल बाईपास स्थित पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में गई थी। वहां पर मौजूद कुछ टैक्सी चालकों (ड्राइवरों) ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंची थाना सिटी की पुलिस पार्टी ने भी लड़की और उसके परिवार की सरेराह मारपीट की।

इसलिए मजबूत हुआ था केस

घटनाक्रम का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन पीड़ित परिवार वीडियो लेकर थाना सिटी तरनतारन पहुंचा। मामला मीडिया में भी खूब हाईलाइट हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करवाई गई। एससी कमिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. राज कुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। आखिर थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59/13 दर्ज किया गया। इसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी के अलावा साहबा (खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा) को भी एफआईआर में नामजद किया गया। इसके अलावा थाना सिटी में तैनात उस पुलिस वालों को भी आरोपी बनाया गया जिन्होंने पैलेस के बाहर पीड़ित युवती व परिवार के साथ मारपीट की थी।

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