Panipat News, (आज समाज), पानीपत : जिला पानीपत में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न अवसरों पर लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल खराब पाए जाने पर अतिरिक्त उपायुक्त की कोर्ट में दायर केसों पर सुनवाई की गयी। इस सुनवाई में 18 दुकानदारों पर जुर्माना किया गया जिसमें कि सिवाह बस स्टैंड की दुकानों व चुलकाना धाम खंड समालखा के दुकानदार जिनके पास एफएसएसएआई द्वारा लाइसेंस नहीं लिया गया था प्रमुख रूप से वे शामिल हैं।
खराब खोया बेचने बाबत दो लाख रुपये का जुर्माना
अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. पंकज यादव ने बताया कि इन दुकानदारों पर लाइसेंस ना होने के कारण पांच-पांच हज़ार जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा हरियाणा मावा भण्डार पानीपत के संचालक नवाब अली पर खराब खोया बेचने बाबत दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया।
खराब मिल्क केक बेचने बाबत एक लाख रुपये का जुर्माना
इसके अलावा रेलवे रोड समालखा पर स्थित अग्रवाल एलिगेंट भाजी दुकान संचालक पर खराब मिल्क केक बेचने बाबत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इन सभी को जुर्माना सरकारी खजाना में जमा करने बारे दस दिन का समय दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी सैंपल भरने व दोषियों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही जारी रहेगी।
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