Train Ticket New Rules(आज समाज) : ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए रेलवे मंत्रालय ने अब टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के OTP को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यह नियम दिवाली और छठ पूजा के बाद ही लागू होगा।
इसका मतलब है कि यात्री इस त्योहार के मौसम में इस नियम का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि OTP नियम 1 दिसंबर या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा।
सभी टिकट IRCTC की वेबसाइट पर बुक किए जाएंगे
टिकट बुकिंग ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान (तारीख और समय) से दो महीने पहले शुरू होती है। बुकिंग शुरू होने के कुछ ही सेकंड में सभी ट्रेन सीटें बुक हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेन 1 दिसंबर, 2025 को चलती है, तो उसके टिकट 1 अक्टूबर, 2025 को सुबह 8 बजे से बुक किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सुबह 8 बजे से 8.15 बजे (15 मिनट) के बीच बुक किए गए सभी टिकट इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट पर बुक किए जाएंगे।
OTP की आवश्यकता लागू की गई है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। मंत्रालय ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) को भी अपने सिस्टम को अपडेट करने का निर्देश दिया है। हालांकि, दिवाली और छठ पूजा के लिए टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं, इसलिए यात्री दिसंबर में बुक किए गए टिकटों पर लाभ नहीं उठा पाएंगे।
त्योहारों के दौरान कन्फर्म टिकट पाना एक बड़ी चुनौती
चाहे रेगुलर रिजर्वेशन हो या त्योहारों के दौरान तत्काल टिकट, यात्रियों के लिए कन्फर्म टिकट पाना एक बड़ी चुनौती है। यात्री बुकिंग विंडो खुलने से पहले सुबह लाइन में खड़े हो जाते हैं या दो महीने पहले बुकिंग शुरू होने पर तुरंत ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर देते हैं।
लेकिन एजेंटों के पास यात्रियों की तुलना में बेहतर इंटरनेट एक्सेस और टिकट बुकिंग करने वाले होते हैं। टिकट दो महीने पहले उपलब्ध हो जाते हैं, और एक ही ट्रेन के हजारों टिकट कुछ ही सेकंड में बुक हो जाते हैं।
दिशानिर्देश जारी
रेलवे ने 15 मिनट का नियम इसलिए लगाया है ताकि अगर एजेंट या ब्लैक मार्केटर टिकट बुक करने की कोशिश भी करें, तो भी OTP की आवश्यकता पूरी न हो सके। अधिकृत एजेंटों के लिए भी इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
रेलवे मंत्रालय IRCTC वेबसाइट के साथ-साथ स्टेशनों पर होने वाली बुकिंग पर भी गंभीरता से काम कर रहा है। अधिकृत एजेंट या ब्लैक मार्केटर अब स्टेशनों पर भी टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए, यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर तत्काल टिकट बुक करते समय अपना OTP देना होगा।
आधार से जुड़ा OTP ही होगा मान्य
ऐसे में, केवल यात्रा करने वाले व्यक्ति का आधार से जुड़ा OTP ही मान्य होगा। 1 जुलाई से लागू नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट IRCTC और उसके ऐप पर केवल आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से ही जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, अधिकृत एजेंट 10 AM से 10:30 AM के बीच AC क्लास के तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह, एजेंट 11 AM से 11:30 AM के बीच नॉन-AC क्लास के तत्काल टिकट भी बुक नहीं कर पाएंगे। अधिकृत एजेंटों पर सख्ती करके रेलवे ने अच्छा कदम उठाया है, लेकिन देश भर में ऐसे लोगों का एक नेटवर्क है जो छोटे स्टेशनों से तत्काल टिकट बुक करके धोखाधड़ी करते हैं।
छोटे स्टेशनों से टिकट बुक करके दूसरे राज्यों में भेजने के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद रेलवे ने कार्रवाई की, लेकिन अभी भी कई रास्ते खुले हैं। इस संबंध में, रेलवे ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) और IRCTC को आवश्यक बदलाव करने का निर्देश भी दिया है।


