Supreme Court Order : केरल सरकार को कई इलाकों में बनाने होंगे लोअर और प्राइमरी स्कूल, दायरा हुआ तय

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Supreme Court Order : केरल सरकार को कई इलाकों में बनाने होंगे लोअर और प्राइमरी स्कूल ,दायरा हुआ तय

Government of Kerala , आज समाज ,नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मलप्पुरम ज़िले के मंजेरी में स्कूल की ज़रूरत के बारे में एक सुनवाई में कहा कि केरल सरकार को उन इलाकों में लोअर और प्राइमरी स्कूल बनाने होंगे जहां कोई स्कूल नहीं है। इसमें मुश्किल भौगोलिक इलाके वाले इलाके भी शामिल होंगे। भारत के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केरल राज्य को इस बारे में तीन महीने के अंदर पॉलिसी वाला फ़ैसला लेना चाहिए।

दूसरे फ़ेज़ में, जब 1 km के दायरे में कोई लोअर प्राइमरी स्कूल और 3 km के दायरे में कोई अपर प्राइमरी स्कूल न हो, तो स्कूल ज़रूर बनाना चाहिए।

आदेश में क्या कहा 

टॉप कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हमें पता है कि राज्य सरकार के पास ज़रूरी स्कूलों को ठीक से बनाने के लिए फ़ंड नहीं हो सकता है… कुछ प्राइवेट बिल्डिंग्स की पहचान की जाए जहां कामचलाऊ इंतज़ाम के तौर पर स्कूल बनाए जा सकें। ऐसा इंतज़ाम हमेशा नहीं चल सकता और इसके लिए ज़रूरी बजट का इंतज़ाम करने की ज़रूरत है।”

कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायतों को सरकार को उपलब्ध साइट की लिस्ट देने का निर्देश दिया जा सकता है। जजों ने कहा कि जब तक रेगुलर टीचर नहीं मिल जाते, रिटायर्ड टीचरों को रखा जाना चाहिए।

राज्य को ऐसे इलाकों में स्कूल खोलने के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बुलाने की भी आज़ादी होगी, बशर्ते एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी हो और कोई कैपिटेशन फ़ीस न हो; बराबरी के सिद्धांतों का पालन किया जाए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का किया जाए, राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन किया जाए।

क्या था मामला

29 जुलाई, 2020 को, केरल हाई कोर्ट ने एक लोकल निवासी की पिटीशन के बाद राज्य और डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन्स को मंजेरी म्युनिसिपैलिटी के एलमबरा इलाके में एक लोअर प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए कहा था।

एलमबरा के निवासियों को तीन या चार किलोमीटर दूर मौजूद प्राइमरी स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ता था। ज़्यादातर मुस्लिम, बच्चे खेतिहर मज़दूरों और कुलियों के लगभग 350 परिवारों से आते हैं। केरल सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ़ टॉप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। दशकों से राज्य का कहना रहा है कि वह “व्यक्तिगत रिक्वेस्ट” पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल का कंस्ट्रक्शन तभी किया जा सकता है जब सरकार द्वारा की गई स्कूल मैपिंग के दौरान ऐसी “एजुकेशनल ज़रूरत” की पहचान हो।

यह जूनियर और सीनियर अधिकारियों, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स की सिफारिशों के बावजूद हुआ। इस इलाके ने MLA भी चुना था जो 2006 में भारत के सबसे पढ़े-लिखे राज्य में एजुकेशन मिनिस्टर बने।

फिर भी, एलम्ब्रा के निवासियों को प्राइमरी स्कूल मिलने के लिए हाई कोर्ट के फैसले का 35 साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा।

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