सरकार के राजस्व में होगी वृद्धि, ओवरलोड वाहनों पर कसेगी नकेल
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में अब एसडीएम और सीटीएम को चालान काटने की पॉवर दी गई। दोनों अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों के चालान काट सकेंगे। चालान काटने के लिए जरूरी आईडी और पासवर्ड जेनरेट कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से राजस्व में वृद्धि होगी और ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसेगी। हरियाणा में अभी तक ओवर लोडेड वाहनों के चालन काटने की पावर आरटीओ के पास थी।
अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) और सिटी मजिस्ट्रेट को भी यह पावर मिल गई है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने लेटर जारी कर दिया है। सरकार ने पहले भी ऐसे आदेश दिए थे मगर आईडी और पासवर्ड जेनरेट नहीं किए थे। सरकार की तरफ से यह आदेश उप परिवहन आयुक्त रवीश हुड्डा ने जारी किए हैं।
पत्र किया जारी
सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम (एचएमवीआर), 1993 के नियम 225 को सम्मिलित करके मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति करती है।
चालान करने की शक्तियां उक्त नियमों के नियम 226 के तहत सौंपी गई हैं। मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उन्हें अधिसूचना संख्या 22/30/2021-3T(I) दिनांक 22 जुलाई 2021 के तहत चालान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
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