Saheli Smart Card: भैयादूज पर रेखा सरकार देगी महिलाओं को तोहफा

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Saheli Smart Card: भैया दूज पर रेखा सरकार देगी महिलाओं को तोहफा
Saheli Smart Card: भैया दूज पर रेखा सरकार देगी महिलाओं को तोहफा

सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, पिंक टिकट से मिलेगा छूटकारा
Saheli Smart Card, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली सरकार भैयादूज पर महिलाओं और 12 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर को पिंक कार्ड के जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा देगी। अक्तूबर से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के पिंक कार्ड का पंजीकरण शुरू होने की संभावना है। यह कार्ड आजीवन मान्य होगा और इसके जरिये महिलाएं किसी भी समय दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी।

इनको मिलेगा लाभ

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पिंक कार्ड योजना पुराने कागजी टिकट सिस्टम की जगह लेगी। सहेली स्मार्ट कार्ड के रूप में एक स्थायी और व्यक्तिगत ट्रैवल पास जारी किया जाएगा जिसमें लाभार्थी का नाम और फोटो अंकित रहेगा। इस कार्ड के जरिये महिलाएं और 12 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे।

आॅनलाइन होगा पंजीकरण

योजना के तहत पंजीकरण पूरी तरह आॅनलाइन होगा। इसके लिए आवेदक को दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। डीटीसी पोर्टल पर आवेदन कर इच्छुक महिला को किसी सहभागी बैंक का चयन करना होगा जहां पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्ड उनके पते पर भेजा जाएगा। आवश्यक दस्तावेज में आधार व पैन कार्ड, दिल्ली में निवास प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल हैं। यह स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) ढांचे के अंतर्गत जारी होगा।

डीटीसी और क्लस्टर बसों तक ही सीमित रहेगी फ्री बस यात्रा

डीटीसी की स्वचालित किराया वसूली प्रणाली (एएफसीएस) से कार्ड सक्रिय होने के बाद ही इसका इस्तेमाल संभव होगा। हालांकि, टॉप-अप के जरिये यह कार्ड अन्य यातायात साधनों पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा लेकिन फ्री यात्रा की सुविधा केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों तक ही सीमित रहेगी।

सुरक्षित और सुलभ परिवहन उपलब्ध कराना लक्ष्य

सरकार का कहना है कि यह पहल महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, सुलभ और कागज रहित परिवहन उपलब्ध कराएगी। हालांकि सरकार लाभार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगी लेकिन इसे जारी करने वाले बैंक अपने नियमों के अनुसार नाममात्र शुल्क ले सकते हैं। कार्ड खोने की स्थिति में ग्राहक को संबंधित बैंक को सूचित करना होगा जिसके बाद शर्तों के मुताबिक नया कार्ड जारी किया जाएगा।

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