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PPF Rules : PPF अकाउंट से आंशिक या समय से पहले पैसे निकलने के क्या है नियम

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Rohit kalra
-
November 4, 2025
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    PPF Rules : PPF अकाउंट से आंशिक या समय से पहले पैसे निकलने के क्या है नियम
    PPF Rules : PPF अकाउंट से आंशिक या समय से पहले पैसे निकलने के क्या है नियम

    PPF Rules(आज समाज) : PPF को भारत की सबसे सुरक्षित, टैक्स-फ्री और लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम में से एक माना जाता है, जो बेहतरीन रिटर्न देती है। हालांकि, इसमें एक लॉक-इन पीरियड होता है, जिसका मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से पैसे नहीं निकाल सकते। PPF अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होती है।

    इस पीरियड के बाद, आप ब्याज समेत पूरी जमा राशि निकाल सकते हैं। हालांकि, कभी-कभी, इमरजेंसी के कारण आपको पहले पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि PPF अकाउंट मैच्योर होने से पहले आंशिक या समय से पहले पैसे कैसे निकालें।

    PPF अकाउंट एक अनुशासित बचत

    PPF अकाउंट एक अनुशासित बचत का तरीका है, लेकिन ज़िंदगी की अनिश्चितताओं को देखते हुए, सरकार ने कुछ शर्तों के तहत पैसे निकालने की भी अनुमति दी है।

    जब आपका PPF अकाउंट 15 साल पूरे कर लेता है, तो आप बिना किसी पेनल्टी के ब्याज समेत पूरी रकम निकाल सकते हैं। PPF की सबसे आकर्षक बात यह है कि निकाली गई रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है। अगर आप ब्याज कमाना जारी रखना चाहते हैं, तो आप अकाउंट को पांच-पांच साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं और मैच्योरिटी की रकम को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं।

    कुछ शर्तों के तहत आंशिक निकासी

    अगर आपको अकाउंट मैच्योर होने से पहले पैसे की ज़रूरत है, तो आप कुछ शर्तों के तहत आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा अकाउंट खोलने की तारीख से छह फाइनेंशियल साल बाद, यानी सातवें फाइनेंशियल साल से उपलब्ध है। आप कुल जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं।

    यह 50% की लिमिट फाइनेंशियल साल से ठीक पहले के चौथे फाइनेंशियल साल के आखिर में बैलेंस या निकासी से ठीक पहले के फाइनेंशियल साल के आखिर में बैलेंस, जो भी कम हो, उस पर लागू होती है। यह आंशिक निकासी की सुविधा हर फाइनेंशियल साल में सिर्फ़ एक बार मिलती है। ऐसा करने के लिए, आपको फ़ॉर्म C भरना होगा और जमा करना होगा, जो आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है।

    लॉन्ग-टर्म बचत

    हालांकि यह अकाउंट लॉन्ग-टर्म बचत के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ खास हालात में समय से पहले बंद करने की अनुमति है, लेकिन यह अकाउंट खोलने की तारीख से पांच साल पूरे होने के बाद ही संभव है। अकाउंट बंद करने की अनुमति केवल कुछ इमरजेंसी में ही दी जाती है, जैसे: अकाउंट होल्डर, पति/पत्नी या आश्रित बच्चों की जानलेवा या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए; अकाउंट होल्डर या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए; या रहने की जगह के स्टेटस में स्थायी बदलाव होने पर।

    एक शर्त लागू होती है: सरकार अकाउंट खोलने की तारीख या एक्सटेंशन पीरियड शुरू होने की तारीख से डिपॉज़िट पर इंटरेस्ट रेट का एक परसेंट काट लेती है। इस प्रोसेस के लिए, आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 5 उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा जहाँ आपका PPF अकाउंट है।

    नॉमिनी या कानूनी वारिस नियम 

    अगर अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी पीरियड से पहले मर जाता है, तो नियम बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में, नॉमिनी या कानूनी वारिस पूरी रकम तुरंत पा सकता है। इस मामले में 15 साल का लॉक-इन पीरियड लागू नहीं होता है।

    यह भी पढ़े : PPF Account : जॉब बदलने, शहर बदलने, या बैंक बदलने पर अपना PPF अकाउंट आसानी से करे ट्रांसफर

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