PNB Big news : PNB ने लॉकर रेंट किये कम , जानें नए रेट्स

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PNB Big news : PNB ने लॉकर रेंट किये कम , जानें नए रेट्स
PNB Big news : PNB ने लॉकर रेंट किये कम , जानें नए रेट्स

PNB Big news(आज समाज) :  अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कस्टमर हैं और बैंक लॉकर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिवाली से पहले, PNB ने लॉकर रेंट में काफ़ी कमी करके अपने कस्टमर्स को राहत दी है।

बैंक की तरफ़ से जारी एक नोटिस के मुताबिक, नए रेट्स 16 अक्टूबर, 2025 को अनाउंस किए गए थे और 30 दिन बाद लागू होंगे। इसका मतलब है कि नवंबर के बीच से आपको अपने बैंक लॉकर पर पहले से कम चार्ज देना होगा।

लॉकर रेंट रूरल, सेमी-अर्बन और अर्बन एरिया : –

PNB ने रूरल, सेमी-अर्बन और अर्बन एरिया में लॉकर रेंट कम कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में छोटे लॉकर का किराया 1000 रुपये से घटाकर 750 रुपये कर दिया गया है। मीडियम लॉकर अब 2500 रुपये की जगह 1900 रुपये में मिलेंगे। सेमी-अर्बन इलाकों में छोटे लॉकर का किराया 1500 रुपये से घटाकर 1150 रुपये और मीडियम लॉकर का किराया 3000 रुपये से घटाकर 2250 रुपये कर दिया गया है। शहरी और मेट्रो शहरों में छोटे लॉकर का किराया 2000 रुपये से घटाकर 1500 रुपये और मीडियम लॉकर का किराया 4000 रुपये से घटाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।

ईयर में 12 फ्री विज़िट की सुविधा

बैंक ने बताया कि ग्राहकों को हर फाइनेंशियल ईयर में 12 फ्री विज़िट की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब है कि आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 12 बार तक अपना लॉकर खोल सकते हैं। अगर आप साल में 12 बार से ज़्यादा लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक्स्ट्रा विज़िट के लिए 100 रुपये लगेंगे।

नई शर्त के तहत, हर नया लॉकर जारी करते समय कस्टमर्स से लिखित सहमति मांगी जाएगी: “मैं/हम एक फाइनेंशियल ईयर में 12 विज़िट के बाद हर एक्स्ट्रा ऑपरेशन के लिए 100 रुपये की फीस देने के लिए सहमत हैं।”

 कुछ खास हालात में लॉकर तोड़ने का अधिकार

PNB ने यह भी साफ किया है कि बैंक को कुछ खास हालात में लॉकर तोड़ने का अधिकार होगा, जैसे-

  • जब कस्टमर की चाबियां खो जाएं और वह खुद लॉकर खोलने की रिक्वेस्ट करे।
  • जब कोर्ट के ऑर्डर पर कोई सरकारी या एनफोर्समेंट एजेंसी लॉकर खोलने के लिए कहे।
  • जब कस्टमर नियमों को न माने या बैंक के टच में न रहे।
  • लॉकर तोड़ने से पहले, बैंक कस्टमर को तीन नोटिस भेजेगा: एक लेटर, एक ईमेल और एक SMS। अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, तो अखबारों में एक पब्लिक नोटिस पब्लिश किया जाएगा, जिसमें कस्टमर को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।

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