PAN Card Update : जल्द करे यह काम वरना आपका पैन कार्ड हो जायेगा इनवैलिड

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PAN Card Update : जल्द करे यह काम वरना आपका पैन कार्ड हो जायेगा इनवैलिड
PAN Card Update : जल्द करे यह काम वरना आपका पैन कार्ड हो जायेगा इनवैलिड

PAN Card Update(आज समाज) : पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। अगर आप 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो यह इनवैलिड हो सकता है।

TaxBuddy (जिसे पहले X के नाम से जाना जाता था) ने ट्विटर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी शेयर की है। अपने पैन कार्ड को इनवैलिड होने से बचाने के लिए, अपने UID कार्ड (आधार कार्ड) को अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक करना ज़रूरी है।

TaxBuddy के ट्वीट में कहा गया है कि आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। कोई ITR फाइलिंग नहीं होगी। कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यहां तक ​​कि आपकी सैलरी क्रेडिट या SIP भी फेल हो सकती हैं। 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन से पहले इस ज़रूरी जानकारी को ज़रूर चेक कर लें। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के तरीके भी बताए हैं।

पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई

सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई है, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन पूरी नहीं कर पाते हैं तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? क्या आपकी सैलरी रोक दी जाएगी? क्या आप इन्वेस्टमेंट करने या रिडीम करने में असमर्थ होंगे? क्या आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे? आइए इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने सूचित किया है कि हर व्यक्ति, जिसे 1 अक्टूबर, 2024 से पहले फाइल किए गए आधार एप्लीकेशन फॉर्म की एनरोलमेंट ID के आधार पर परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) अलॉट किया गया है, वह 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज द्वारा इस संबंध में तय की गई किसी भी तारीख तक, अपने आधार नंबर की जानकारी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (सिस्टम्स) या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (सिस्टम्स) या उक्त अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को देगा।

31 दिसंबर, 2025 तक अपना पैन लिंक करना ज़रूरी

दीपेश छेड़ा ने इसका जवाब हां में दिया। उन्होंने बताया कि यह वह ग्रुप है जिसे 31 दिसंबर, 2025 तक अपना पैन लिंक करना ज़रूरी है। भले ही पैन कार्ड आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके बनाया गया हो, आधार नंबर जारी होने के बाद लिंकिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल ऐसे यूज़र्स को अपना आधार पैन से ऑनलाइन आसानी से लिंक करने की सुविधा देता है।

अगर पैन-आधार लिंकिंग डेडलाइन तक पूरी नहीं होती है, तो पैन अगले दिन से इनएक्टिव हो जाता है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या वेरिफाई नहीं कर पाएंगे, रिफंड रोक दिया जाएगा, पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे, और फॉर्म 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेंगे, TDS/TCS कटौती/कलेक्शन ज़्यादा रेट पर हो सकता है, वगैरह। बाद में लिंक करने के बाद, पैन आमतौर पर 30 दिनों के अंदर फिर से एक्टिव हो जाता है।

नए इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रांजैक्शन, या KYC अपडेट नियम 

अगर आपके बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट पहले से एक्टिव हैं, तो तुरंत कोई असर नहीं होगा; आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। हालांकि, एक इनएक्टिव पैन भविष्य की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जैसे नए इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रांजैक्शन, या KYC अपडेट को रोक सकता है।

टैक्स ज़्यादा रेट पर काटा जा सकता है, और आप अपना ITR फाइल या प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट में, जब तक आपकी मौजूदा संपत्ति सुरक्षित है, तब तक आपके ट्रांजैक्शन करने या टैक्स नियमों का पालन करने की क्षमता तब तक रुकी रहेगी जब तक आपका पैन फिर से एक्टिव नहीं हो जाता।

आप अपने पैन को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं?

  • आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के ज़रिए अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
  • सबसे पहले, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • लिंक आधार पर क्लिक करें → अपना पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालें।
  • फिर, OTP से वेरिफाई करें।
  • अगर पैन पहले से ही इनएक्टिव है, तो पहले 1,000 रुपये की फीस दें।
  • ‘इंस्टेंट लिंक → लिंक आधार स्टेटस’ के तहत स्टेटस चेक करें।

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