Punjab Cabinet News : उद्योगों के लिए ओटीएस स्कीम होगी शुरू

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Punjab Cabinet News : उद्योगों के लिए ओटीएस स्कीम होगी शुरू
Punjab Cabinet News : उद्योगों के लिए ओटीएस स्कीम होगी शुरू

पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए कई अहम फैसले

Punjab Cabinet News (आज समाज), चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने कइ अहम फैसले लिए। इन फैसलों में जहां प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए ओटीएस स्कीम लॉन्च की गई वहीं मोहाली में विशेष एनआईए अदालत स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओटीएस) लाने की भी मंजूरी दे दी।

चावल मिल मालिकों के लिए ओटीएस को मंजूरी

कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) 2025 को भी मंजूरी दी, क्योंकि हर मिल मालिक को मिलिंग के समय के पूरा होने के बाद राज्यीय खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होता है, ताकि उसे अगले साल कस्टम मिलिंग के लिए धान की अलॉटमेंट के लिए विचार किया जा सके। कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं करवाया, जिसके कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह कार्रवाई पिछले कई वर्षों से विभिन्न अदालतों/लीगल फोरमों में लंबित थी।

पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 की धारा 5(1), 5(3)(2) और धारा 5(8) में संशोधन करने की भी सहमति दी। इससे कॉलोनियों/क्षेत्रों का विकास सही और योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को आने वाली समस्याएं कम होंगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने करदाताओं की सुविधा और उनके द्वारा टैक्स पालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन करने की भी सहमति दी। उल्लेखनीय है कि वित्त एक्ट, 2025 ने जी.एस.टी. काउंसिल की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 के उपबंधों में संशोधन किया है। पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 में भी इसी तरह के संशोधन किए जाने हैं।

मोहाली में विशेष एनआईए अदालत स्थापित होगी

मंत्रिमंडल ने एनआईए के मुकदमों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए एसएएस नगर, मोहाली में विशेष अदालत के गठन को भी मंजूरी दी। एनआईए एक्ट की धारा 22 के तहत मामलों की जांच के लिए मोहाली में एक्जीक्यूटिव विशेष अदालत के गठन हेतु जिला और सेशन जज/वरिष्ठ जिला और सेशन जज स्तर पर एक पद मोहाली में बनाया जाएगा। एनआईए के अलावा इस अदालत को ईडी, सीबीआई और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार भी होगा।

धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश

मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197(1) (बीएनएसएस 2023 की धारा 218) और भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 19, जैसे कि पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197 के तहत संशोधन किए गए मामलों में मुकदमा चलाने की सिफारिश को हरी झंडी दी, जो पंजाब के राज्यपाल को भेजी जाएगी।

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