NPS New Rules : खाताधारक की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति के पास या तो एकमुश्त राशि लेने या पेंशन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प

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NPS vs UPS Scheme : कौनसी योजना सबसे बेहतर ,आइये जाने पूर्ण विवरण
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NPS New Rules : एनपीएस के निकासी और निकासी नियमों के तहत, अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो पूरी राशि नामांकित व्यक्ति को दे दी जाती है। इसका मतलब है कि एनपीएस की 100% राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। नामांकित व्यक्ति के पास या तो एकमुश्त राशि लेने या पेंशन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प होता है।

हर कोई रिटायरमेंट के बाद आरामदेह जीवन जीना चाहता है और इसके लिए काम के वर्षों के दौरान ही योजना बना लेनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा 2004 में शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए ऐसा ही एक विकल्प है। इस लेख में इस बारे में सभी विवरण दिए गए हैं कि खाताधारक की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को पेंशन मिल सकती है या नहीं।

एनपीएस में निवेश के विकल्प

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश दो तरीकों से किया जा सकता है:

  • टियर-1 खाता – एक रिटायरमेंट खाता।
  • टियर-2 खाता – एक स्वैच्छिक खाता।

टियर 1 में, कुल निवेश राशि का 60% रिटायरमेंट (60 वर्ष की आयु के बाद) के बाद निकाला जा सकता है, जबकि शेष 40% का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता है।

जब NPS खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है?

यदि NPS खाताधारक की मृत्यु रिटायरमेंट से पहले हो जाती है, तो पूरी राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाती है, जो NPS कॉर्पस का 100% है। नामांकित व्यक्ति फंड को एकमुश्त लेना या पेंशन के रूप में प्राप्त करना चुन सकता है। पेंशन के मामले में, नामांकित व्यक्ति को एक एन्युटी सेवा प्रदाता का चयन करना होगा और संबंधित फॉर्म भरना होगा।

यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो क्या होगा?

यदि NPS खाताधारक ने किसी को नामांकित नहीं किया है, तो खाते में जमा राशि कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य को दी जाएगी।

बिना नामांकित व्यक्ति के निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज़

यदि कोई नामांकित व्यक्ति नामित नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा, जिसे राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। सत्यापन के बाद, राशि कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। निकासी प्रक्रिया के लिए, कानूनी उत्तराधिकारी को आधिकारिक वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध मृत्यु निकासी फॉर्म भरना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
  • KYC दस्तावेज
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता प्रमाण

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