Compensation for crop losses due to rain : किसानों का जल्द मिलेगा बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा: श्याम सिंह राणा

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Farmers will soon receive compensation for crop losses due to rain Shyam Singh Rana
भाकियू नेताओं से बातचीत करते कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा।

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) चरखी दादरी। बरसात के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा जल्द ही किसानों के बैंक खातों में आएगा। सरकार में सभी की सुनवाई होती है और सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सरकार हर वर्ग के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम कर रही है।प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही।

उन्होंने रखी गई कुल 15 शिकायतों में से 8 का मौके पर ही समाधान करवाया और 7 शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंन कहा कि इस सल काफी बरसात हुई, जिसके कारण किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ। सरकार ने तुरतं संज्ञान लेते हुए खराब फसल की भरपाई का फैसला लिया और लंबे समय के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर खराबे की रिपोर्ट दर्ज करने का मौका दिया। अब सक्षम अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट का मिलान तेजी से किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा देने जा रही है।

बैठक में पिचौपा गांव में अवैध खनन आदि से संबंधित शिकायत को लेकर कृषि मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबुलाल कारवा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें जिला वन अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, खनन अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता और जिस खनन कंपनी के खिलाफ शिकायत है, दोनों पक्षों को सुना जाए। कमेटी अगली बैठक से पहले अपनी रिपोर्ट दे। अगर किसी अधिकारी की गलती साबित होती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए और अगर अवैध खनन साबित होता है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ भी कार्यवाही हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार रिकार्ड में दर्ज किसी भी वाटर बॉडी ना तो बदला जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है

गांव दातौली से संबंधित शिकायत पर कृषि मंत्री ने कहा है कि रिकार्ड के अनुसार चैक करें कि तालाब की जमीन किस साल व किस कारण से बदली गई। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार रिकार्ड में दर्ज किसी भी वाटर बॉडी ना तो बदला जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। उपायुक्त डा मुनीश नागपाल के सुझाव पर उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी व जिला राजस्व अधिकारी आदि की कमेटी गठित कर 1960 से लेकर अब तक के रिकार्ड की जांच करने के आदेश दिए हैं।

गलत रजिस्ट्री करवाने के मामले में उन्होंने निर्देश दिए कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से पीडित को कानूनी सहायता दिलवाएं, क्योंकि ये मामल सिविल कोर्ट के दायरे में आता है।स्थानीय दिल्ली रोड के पूल से लेकर समसपुर बाईपास तक लाईट नहीं जलने के मामले में उन्होंने निर्देश दिए किए भी संबंधित विभाग अगले 15 दिन में औपचारिकताएं पूरी करके लाईटों को दुरूस्त कर उन्हें चालू करवाएं।बैठक में विधायक उमेद पातुवास, उपायुक्त डा मुनीश नागपाल, अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबुलाल कारवा, एसडीएम योगेश सैनी, सीईओ जिला परिषद डा विरेन्द्र सिंह, एसडीएम आशीष सांगवान, सीटीएम प्रीति रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर सहित कमेटी के सदस्य और जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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