
DY Chandrachud Not Vacate Official Residence, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्ति के आठ महीने बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया है, जिसको लेकर शीर्ष अदालत के प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। अदालत की ओर से सरकार से आग्रह किया गया है कि 5, कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगले तुरंत खाली कराया जाए। बता दें कि यह सीजेआई का आधिकारिक निवास है।
नवंबर में बतौर सीजेआई रिटायर हुए थे चंद्रचूड़
चंद्रचूड़ पिछले साल नवंबर में बतौर सीजेआई रिटायर हुए थे। शीर्ष कोर्ट ने इसी सप्ताह एक जुलाई को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के नाम पत्र लिखकर कहा है कि सीजेआई निर्धारित टाइम से अधिक समय तक सरकारी बंगले में रह रहे हैं। नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सीजेआई 6 महीने तक टाइप-सात बंगले में रह सकते हैं। पर चंद्रचूड़ टाइप-आठ बंगले में नियम का उल्लंघन कर आठ महीने से रह रहे हैं।
पारिवारिक कारणों की वजह से हुई देरी : सीजेआई
पूर्व सीजेआई ने कहा, पारिवारिक कारणों की वजह से बंगला खाली करने में देरी हुई है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी दो बेटियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है और उनके लिए उपयुक्त आवास ढूंढना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि सरकार ने उन्हें किराए पर दूसरा घर दिया है और उसकी रिपेरिंग चल रही है। रिपेरिंग का काम पूरा होते ही वह सरकारी बंगला खाली कर देंगे।
अप्रैल तक दी गई थी बंगला रखने की अनुमति
दिलचस्प बात यह है कि चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद दो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगला लेने से इनकार कर दिया। दोनों ने अपने पुराने आवास में ही रहना पसंद किया। इसी वजह से चंद्रचूड़ को बंगले में अतिरिक्त समय मिलने में आसानी हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चंद्रचूड़ को पहले ही अप्रैल 2025 तक बंगला रखने की अनुमति दी गई थी।
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