Illegal Construction of Colony : बावल में दो स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण पर चला डीटीपी का पीला पंजा

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DTP's yellow paw came into action on the construction of illegal colony being developed at two places in Bawal
बावल में अवैध निर्माण को गिराती डीटीपी की टीम।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने मंगलवार को बावल क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला दिया।
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग के अनुसार रेवाड़ी जिले की राजस्व संपदा सांझरपुर में करीब चार एकड़ तथा बावल के ही नरसिंहपुर गढ़ी रोड़ पर करीब दो एकड़ में अवैध रूप से कालोनी विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत अवैध निर्माण गिराने को जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।
मंगलवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची।

टीम ने बावल क्षेत्र के गांव सांझरपुर में करीब चार एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी में 12 डीपीसी, 4 परिकास्ट चारदिवारी व कच्चे रोड़ नेटवर्क पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। इसके अलावा राजस्व संपदा बावल के नरसिंहपुर गढ़ी मार्ग पर करीब दो एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कालोनी में चार डीपीसी, दो परिकास्ट चारदिवारी व कच्चे रोड़ नेटवर्क को पीले पंजे की मदद से ध्वस्त कर दिया।डीटीपी ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। कहीं भी प्लाट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके।\

अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं

उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेंवे। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं। इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्तल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा महसूस करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कालोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

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