Convicted Kuldeep Singh Sengar imprisoned for life and fined 25 lakh: दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद और 25 लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली। यूपी के उन्नाव रेप मामले में भाजपा के निष्काषित विधायक दोषी साबित हुए कुलदीप सिंह सेंगर को आज सजा सुनाई गई। दिल्ली की अदालत ने सेंगर को 2017 में हुए उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुमार्ना भी लगाया। अदालत ने सेंगर को जुमार्ना महीने भर के भीतर भरने का निर्देश दिया है। दोपहर दो बजे के आसपास कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई गई। इससे पहले अदालत ने सजा पर फैसले के आदेश के लिए सुनवाई 20 दिसंबर तक टाल दी थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी साबित भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की थी और कहा था कि यह व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति की न्याय की लड़ाई है। जांच एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि वह सेंगर को कानून में निर्धारित उम्रकैद की अधिकतम सजा दे। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सीबीआई, शिकायतकर्ता और दोषी की दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।