GST New Rate : 10 दिन बाद जीएसटी दरों में परिवर्तन संभव

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GST New Rate : 10 दिन बाद जीएसटी दरों में परिवर्तन संभव
GST New Rate : 10 दिन बाद जीएसटी दरों में परिवर्तन संभव

3,4 सितंबर को वित्त मंत्री की अध्यक्षताा में होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग

GST New Rate (आज समाज), बिजनेस डेस्क : देश के करोड़ों लोगों को करीब 10 दिन बाद सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। जैसा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को अपने संबोधन में जीएसटी दरें कम करने का वादा किया था। उसपर अमल करते हुए वित्त मंत्रालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उम्मीद है कि दिल्ली में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में नई दरों को लेकर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। ज्ञात रहे कि जीएसटी काउंसलि में वित्त मंत्री के अतिरिक्त काउंसिल में मेंबर के तौर पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

12 और 28 प्रतिशत की जगह 5 और 18 प्रतिशत हो जाएगी जीएसटी दर

यह तय है कि काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी के स्लैब को कम करने को लेकर फैसला आ सकता है। मीटिंग में जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% होते हैं।

मंत्री समूह से मिल चुकी है मंजूरी

आपका बता दे कि काउंसिल के मंत्रियों के समूह की मंजूरी गुरुवार को मिल चुकी है। इस दौरान काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी थी। बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा- हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है।

इन वस्तुओं पर टैक्स 12% से 5% होगा

एक्सपर्ट के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर आॅयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी। इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा।