हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक खत्म कर भर्तियों का संशोधित परिणाम किया जारी
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले बोनस अंक को खत्म करते हुए ग्रुप सी की भर्तियों का संशोधित परिणाम जारी किया है। संशोधित परिणामों में 1699 नए युवाओं का चयन हुआ है, जबकि पूर्व में चयनित 781 युवा मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। पूर्व में चयनित 855 अभ्यर्थियों को जहां तृतीय श्रेणी में ही उच्च पद मिलेगा, वहीं 415 युवाओं को मेरिट में नीचे खिसकने से अब नीचे के पद मिलेंगे।
संशोधित परिणाम के चलते 277 पटवारी अब दूसरे पदों पर चले गए हैं, जबकि अन्य पदों पर चयनित 193 युवा पटवारी के पद पर नियुक्त होंगे। 93 पटवारियों की कैटेगरी चेंज हो गई है, जबकि 75 पटवारी मेरिट सूची से बाहर हो गए हैं।
159 नए युवाओं का हुआ पटवारी के पद पर चयन
पटवारी के पद पर 159 नए युवाओं का चयन हुआ है। इसी तरह 100 नए युवा ग्राम सचिव के पद पर चयनित हुए हैं, जबकि 33 ग्राम सचिव मेरिट से बाहर हो गए। इसके अलावा 211 ग्राम सचिवों का पद बदल गया है। हालांकि जो युवा नई मेरिट के आधार पर ऊपर आए हैं, उन्हें नियुक्ति के साथ चयन की तारीख से वरिष्ठता और अन्य सभी लाभप्रदान किए जाएंगे।
गौरतलब है कि हरियाणा में पिछले साल अक्टूबर में तृतीय श्रेणी पदों के लिए 25 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की थी। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्तियों में सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक खत्म करते हुए नए सिरे से मेरिट बनाई है।
9000 रुपए से कम नहीं होगी पारिवारिक पेंशन
प्रदेश सरकार ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पेंशन में संशोधन किया है। अब किसी भी परिवार की पेंशन 9000 रुपए से कम नहीं होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन प्रथम जनवरी 2016 के वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जबकि वेतन का 30 प्रतिशत पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन होगी। वित्त विभाग ने नए सिरे से पेंशन निर्धारित करने का फॉर्मूला तय कर दिया है।
उन कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु प्रथम जनवरी 1986 से पहले हो गई थी, के अप्रयोगमूलक वेतन की गणना प्रथम जनवरी 1986 को प्राप्त हुए वेतनमान के आधार पर की जाएगी। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) के मुताबिक यह नियम पहली जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे।
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