- जिला प्रशासन ने तय किए 13 निर्धारित स्थल, तय समय से बाहर पटाखे फोड़ने पर सख्त रोक
Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)जीरकपुर। जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में दीपावली व गुरुपर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए आज जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76 में पारदर्शी ढंग से ड्रॉ निकालकर 44 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। यह ड्रॉ जिला उपायुक्त कोमल मित्तल, अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) गीतिका सिंह, एसडीएम दमनदीप कौर, सहायक आयुक्त (जनरल) डॉ. अंकिता कंसल, तहसीलदार गुरविंदर कौर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्ण पारदर्शिता के साथ निकाला गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और आम जनता की उपस्थिति में निष्पक्ष तरीके से यह चयन हुआ।
लाइसेंस वितरण की स्थिति
- उपायुक्त कोमल मित्तल ने बताया कि जिले में कुल 1260 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1180 वैध पाए गए।
- मोहाली व बनूड़ : 18 लाइसेंसों के लिए 1042 आवेदन
- खरड़, कुराली व नया गांव : 8 लाइसेंसों के लिए 19 आवेदन
- डेराबस्सी : 6 लाइसेंसों के लिए 187 आवेदन
- लालड़ू व ज़ीरकपुर : 12 लाइसेंसों के लिए 12 आवेदन (ड्रॉ की आवश्यकता नहीं, सीधे जारी)
केवल 13 निर्धारित स्थल
उपायुक्त ने कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री के लिए केवल 13 स्थान निर्धारित किए गए हैं।
इन स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस बिक्री, अनधिकृत भंडारण या अनियंत्रित समय पर पटाखे फोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पटाखे फोड़ने का निर्धारित समय
- दीवाली (20 अक्टूबर) : रात 8:00 से 10:00 बजे तक
- गुरुपर्व (5 नवंबर) :
- सुबह 4:00 से 5:00 बजे तक
- रात 9:00 से 10:00 बजे तक
- इसके अतिरिक्त समय पर पटाखे फोड़ना न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।
स्टॉल लगाने की अनुमति
- दीवाली के लिए : 18, 19 व 20 अक्टूबर
- गुरुपर्व के लिए : 5 नवंबरइन तिथियों पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:30 बजे तक निर्धारित स्थलों पर ही स्टॉल लगाए जा सकेंगे।
न्यायालय और सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2016 में जारी लाइसेंसों की तुलना में केवल 20% लाइसेंस ही जारी किए जा सकते हैं।
कोमल मित्तल ने कहा कि प्रशासन पटाखों की बिक्री व उपयोग को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।
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