GST New Rate : जीएसटी दरों में बदलाव का रास्ता साफ

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GST New Rate : जीएसटी दरों में बदलाव का रास्ता साफ
GST New Rate : जीएसटी दरों में बदलाव का रास्ता साफ

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, ज्यादात्तर वस्तुओं के दाम में आएगी कमी, दवा से लेकर बीमा तक होगा सस्ता

GST New Rate  (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से निपटने और आम आमदी को राहत देने के लिए इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जीएसटी की दरों में बदलाव की घोषणा करते हुए देश को दिवाली पर बड़ा गिफ्ट देने की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए जीएसटी की नई दरें और नया स्लैब जल्द जारी करने का ऐलान किया था। जिसपर अब लगातार काम जारी है।

इसी के चलते जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप आॅफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% होते हैं। बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा- हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है।

बैठक के बाद जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया प्रस्ताव

सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताईं। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है जो इस पर फैसला लेगी। ज्ञात रहे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अगले माह होने की उम्मीद है।

इन पर टैक्स 12% से 5% होगा

एक्सपर्ट के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर आॅयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी। इसके साथ ही पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं। दो स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर 5% टैक्स लगेगा।

इन पर अब 28 की जगह 18 प्रतिशत टैक्स

सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कॉन्सेंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस।

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