State Child Rights Protection Commission का कठोर रुख : हरियाणा के इस जिले में संचालित अनियमित प्ले स्कूल होंगे बंद

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State Child Rights Protection Commission का कठोर रुख : हरियाणा के इस जिले में संचालित अनियमित प्ले स्कूल होंगे बंद
State Child Rights Protection Commission का कठोर रुख : हरियाणा के इस जिले में संचालित अनियमित प्ले स्कूल होंगे बंद
  • आयोग सदस्य अनिल लाठर बोले – बच्चों के अधिकारों पर खास जोर, बिना पंजीकरण वाले प्ले स्कूलों पर होगी बड़ी कार्रवाई

State Child Rights Protection Commission, (आज समाज), पानीपत :  राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पानीपत जिले में संचालित निजी प्ले स्कूलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि अब बिना पंजीकरण चल रहे किसी भी प्ले स्कूल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुधवार को जिला सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में आयोग के सदस्य अनिल लाठर और श्याम शुक्ल ने महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं संबंधित अधिकारियों के साथ प्ले स्कूलों के संचालन और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की।

निजी प्ले स्कूलों का सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले के सभी निजी प्ले स्कूलों का सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। आयोग सदस्य लाठर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है। जो संस्थान बिना पंजीकरण संचालित पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाएगा।

स्कूल परिसरों में बच्चों की सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध करें

आयोग के सदस्य श्याम शुक्ल ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही को समय रहते रोका जा सके। बैठक के दौरान आयोग सदस्यों ने पॉक्सो एक्ट पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ यौन उत्पीडऩ की किसी भी घटना पर यह कानून बेहद सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अत: सभी संस्थानों पर यह जिम्मेदारी है कि वे स्कूल परिसरों में बच्चों की सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध करें।

पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

आयोग सदस्य अनिल ने कहा कि स्टाफ की पूर्ण सत्यापन प्रक्रिया कराई जाए, सीसीटीवी कैमरे सही स्थिति में हों, स्कूल परिसर में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना संबंधित विभाग को दी जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी प्ले स्कूल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा, डीपीओ लक्ष्मी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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