RBI Update(आज समाज) : दरअसल, RBI ने नॉमिनेशन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें देश के सभी कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंक शामिल हैं। ये बैंक अपने कस्टमर्स को खास सुविधाएं दे रहे हैं। RBI ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई कस्टमर नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है, तो वह लिखित में अंडरटेकिंग देकर मना कर सकता है। बैंक इस वजह से अकाउंट खोलने में देरी नहीं कर सकता।
नॉमिनेशन होना जरुरी
नए नियमों के तहत, कस्टमर द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के तीन दिनों के अंदर बैंकों को रसीद जारी करनी होगी। रिकॉर्ड में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए पासबुक या टर्म डिपॉजिट स्टेटमेंट पर रजिस्टर्ड नॉमिनेशन का ज़िक्र करना भी ज़रूरी होगा।
कस्टमर्स को अपने बैंक अकाउंट या लॉकर में नॉमिनेशन जोड़ने, कैंसिल करने या बदलने की पूरी आज़ादी होगी। इसके साथ ही, हर बदलाव के लिए बैंक को लिखित में कन्फर्मेशन देना होगा। अगर किसी वजह से बैंक कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है, तो उसे तीन दिनों के अंदर लिखित में जवाब देना होगा।
मृतक अकाउंट होल्डर्स के क्लेम का प्रावधान
RBI ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी अकाउंट में एक से ज़्यादा नॉमिनी जोड़े जाते हैं और उनमें से किसी एक की पैसे मिलने से पहले मौत हो जाती है, तो उस व्यक्ति का नाम अपने आप कैंसिल हो जाएगा। नए नियम में मृतक अकाउंट होल्डर्स के क्लेम को 15 दिनों के अंदर सेटल करने का भी प्रावधान है, ताकि नॉमिनी को समय पर पैसे मिल सकें।
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