Jammu-Kashmir Breaking News : हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की संपत्ति जब्त

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Jammu-Kashmir Breaking News : हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की संपत्ति जब्त
Jammu-Kashmir Breaking News : हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की संपत्ति जब्त

एसआईए ने डोडा के मंगोटा गांव में की कार्रवाई, पाकिस्तान में जाकर छिपा हुआ है आरोपी

Jammu-Kashmir Breaking News (आज समाज), जम्मू-कश्मीर : घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू कमांडर की संपत्ति जब्त की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए प्रदेश जांच एजेंसी (एसआईए) के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आतंकवादी वर्तमान में पाकिस्तान जाकर छुपा हुआ है और वहीं से बैठकर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। एसआईए प्रवक्ता ने कहा कि संपत्ति को क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया गया। ये कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में आतंकी तंत्र को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है।

कोर्ट के आदेश के बाद की कार्रवाई

बुधवार को डोडा जिले में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू कमांडर की संपत्ति जब्त कर ली। एसआई के प्रवक्ता ने बताया कि हिजबुल आतंकवादी जाहिद हुसैन की डोडा के मंगोटा गांव में 1.16 कनाल पैतृक भूमि की पहचान की गई। इसके बाद इसका सत्यापन किया गया और फिर कोर्ट से आदेश प्राप्त कर इसे जब्त कर लिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि आतंकी हुसैन पाकिस्तान से ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आतंकी गतिविधियां चला रहा है।

नशा तस्कर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

ज्ञात रहे कि इससे पहले श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी के एक आरोपी की संपत्ति भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन एक नशा तस्कर है और उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन चनापोरा में एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग एक करोड़ रुपये कीमत का एक दो मंजिला घर अटैच किया है।

अटैच की गई संपत्ति नटीपोरा में है और यह जावेद अहमद गनी निवासी अस्तान मोहल्ला नटीपोरा के नाम पर पंजीकृत है। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान पता चला है कि ये प्रॉपर्टी अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से मिले पैसे से खरीदी गई थी। इन नतीजों के आधार पर सक्षम अथॉरिटी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत उक्त प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दिया।

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