Government Issued Deadlines For Pensioners(आज समाज) : पेंशनर्स के लिए नया अपडेट: नवंबर महीना खत्म होने वाला है। सरकार ने पेंशनर्स के लिए कई कामों की डेडलाइन जारी की है। इन डेडलाइन में लाइफ सर्टिफिकेट, टैक्स से जुड़े काम और UPS ऑप्शन शामिल हैं। डेडलाइन से पहले इन कामों को पूरा न करने पर पेंशनर्स को मुश्किल हो सकती है। इसका मतलब है कि उनकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए, डेडलाइन से पहले इन कामों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है।
UPS में एनरोल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS में एनरोल करने की डेडलाइन 30 नवंबर है। सरकार ने पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर तय की थी, लेकिन इसे दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। अगर आपने यह काम अभी तक पूरा नहीं किया है, तो कृपया इसे तुरंत पूरा कर लें।
ध्यान दें कि UPS के ज़रिए कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और D का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करती है। यह सिस्टम पुरानी पेंशन स्कीम से अलग है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को बिना किसी कंट्रीब्यूशन के उनकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलती थी। इसलिए, अगर कर्मचारी NPS चुनते हैं, तो उनके पास 30 नवंबर तक का समय है।
लाइफ सर्टिफिकेट जल्द करे जमा
अगर आप पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो आपको हर साल की तरह इस साल भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ताकि आपको पेंशन मिलती रहे। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कई तरीके हैं। आप बैंक, CSC सेंटर, सरकारी ऑफिस या मोबाइल ऐप के ज़रिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इस प्रोसेस को आसान बना दिया है, जिससे पेंशनर घर बैठे डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
टैक्स से जुड़े ज़रूरी फॉर्म
टैक्स से जुड़े ज़रूरी फॉर्म और डॉक्यूमेंट भी 30 नवंबर तक जमा करने होंगे। अक्टूबर 2025 के लिए सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M, और 194S के तहत TDS चालान-कम-स्टेटमेंट फाइलिंग इस तारीख तक ज़रूरी है। सेक्शन 92E के तहत इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन वाले टैक्सपेयर्स को भी 30 नवंबर तक अपना ITR फाइल करना होगा। इंटरनेशनल कंपनियों की इंडियन यूनिट्स को भी इस तारीख तक 2024–25 फिस्कल ईयर के लिए फॉर्म 3CEAA जमा करना होगा।
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