
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा पत्र: अवैध निर्माण करने वालो पर लगाए जुर्माना
- ग्रैप-3 के दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कदम
Panipat News, (आज समाज), पानीपत : जिला नगर योजनाकार(डीटीपी इंफ़ोर्मेंट) विभाग लगातार करवाई के बाद ग्रैप-तीन को लेकर ज्यादा सख्त है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-3 लागू होने के चलते निर्माण गतिविधियों पर निर्धारित प्रतिबंध प्रभावी हैं। इसी संदर्भ में आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ अवैध निर्माण रोकने के उद्देश्य से डीटीपी इंफ़ोर्मेंट पानीपत ने 7 टीमें गठित की हैं, जिन्हें यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी स्थान पर निर्माण गतिविधि पाई जाती है, तो वहाँ चेतावनी संदेश चस्पा किया जाएगा तथा संबंधित साइट का विवरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा।
डीटीपी एनफोर्समेंट टीम ने कुल 34 साइटों का निरीक्षण किया
डीटीपी एनफोर्समेंट सुमित मलिक ने बताया कि अभियान के दौरान टीम ने विभिन्न स्थानों पर निर्माण गतिविधियाँ पाए जाने पर संबंधित साइटों पर चेतावनी संदेश लगाए जा रहे है और लोगों को ग्रैप-3 में लागू नियमों एवं प्रतिबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। डीटीपी एनफोर्समेंट टीम ने कुल 34 साइटों का निरीक्षण किया गया, जहाँ लोगों को जागरूक किया गया और चेतावनी पत्र चस्पा किए। निरीक्षण के दौरान चिन्हित सभी साइटों का विवरण आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दिया गया है।
सी.एल.यु. अथवा लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य करें
उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों से अपील है कि वे विभाग से आवश्यक सी.एल.यु. अथवा लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य करें। बिना अनुमोदन के निर्माण गतिविधि पाए जाने पर विभागीय नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्रैप-3 को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानकारी साँझा कर अवैध निर्माण करने वालो पर जुर्माना लगाने के लिए लिखा गया है।

