New Income Tax Bill Update : पेंशन और ग्रेच्युटी पर कर छूट का प्रावधान और टीडीएस नियम में भी हुआ बदलाव

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New Income Tax Bill Update : पेंशन और ग्रेच्युटी पर कर छूट का प्रावधान और टीडीएस नियम में भी हुआ बदलाव
New Income Tax Bill Update : पेंशन और ग्रेच्युटी पर कर छूट का प्रावधान और टीडीएस नियम में भी हुआ बदलाव

New Income Tax Bill Update(आज समाज) : लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद, नया आयकर विधेयक 2025 अब कानून बनने की ओर अग्रसर है। यह अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका सबसे बड़ा बदलाव टीडीएस से जुड़ा है। अब, अगर करदाता निर्धारित समय सीमा से चूक भी जाता है, तो वह आईटीआर दाखिल करके रिफंड प्राप्त कर सकेगा। वहीं, जिन व्यक्तियों या संस्थानों पर कोई कर देयता नहीं है, उन्हें पहले ही शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र मिल जाएगा।

पेंशनभोगियों को बड़ी राहत 

नए कानून ने पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। इसमें कम्युटेड पेंशन और ग्रेच्युटी पर एक मानक c है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से कर-मुक्त होगी।

आम करदाता को होगी आसानी 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि यह नया कानून केवल कर दरों में सुधार नहीं है, बल्कि भाषा और संरचना में भी सुधार है। उन्होंने कहा कि इसमें से जटिल और पुरानी भाषा को हटा दिया गया है ताकि आम करदाता इसे आसानी से समझ सके।

धाराओं और अध्यायों की संख्या हुई कम 

नए आयकर विधेयक की सबसे खास बात यह है कि इसमें धाराओं और अध्यायों की संख्या कम कर दी गई है। पुराने अधिनियम में 819 धाराएँ और 47 अध्याय थे, जिन्हें अब घटाकर 536 धाराएँ और 23 अध्याय कर दिया गया है। शब्दों की संख्या भी 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है।

विधेयक रिकॉर्ड छह महीने में किया गया तैयार

सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक रिकॉर्ड छह महीने में तैयार किया गया। इसमें लगभग 75 हज़ार मानव-घंटे लगे और आयकर विभाग की टीम ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की। इसे पहली बार फरवरी 2025 के बजट सत्र में पेश किया गया था।

विपक्ष का बहिर्गमन और सरकार की प्रतिक्रिया

कांग्रेस सहित विपक्षी दल विधेयक पारित होने के समय सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए बहिर्गमन किया था। वित्त मंत्री ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि विपक्ष पहले चर्चा के लिए सहमत था, लेकिन बाद में सदन से बहिर्गमन कर गया।

सरकार की योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय जल्द ही FAQ और सरल नियम जारी करेगा। साथ ही, आयकर विभाग के कंप्यूटर सिस्टम को 2026 से पहले अपडेट कर दिया जाएगा ताकि करदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

आयकर अधिनियम में सुधार 

करीब 60 वर्षों के बाद आयकर अधिनियम में इतना बड़ा सुधार हुआ है। यह बदलाव डिजिटल युग के अनुरूप करदाताओं को पारदर्शिता, सरलता और सुविधा प्रदान करेगा। कर की दर में बदलाव किए बिना, केवल संरचना और भाषा में सुधार से कर प्रणाली अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनेगी।

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