Jind News : एमटीपी नियमों की अवहेलना पर चार अस्पतालों के दो और चार माह के लिए गर्भपात लाइसेंस रद्द

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Jind News : एमटीपी नियमों की अवहेलना पर चार अस्पतालों के दो और चार माह के लिए गर्भपात लाइसेंस रद्द
नागरिक अस्पताल की सीएमओ डॉ. सुमन कोहली।
  • जींद के दो तथा सफीदों के एक निजी अस्पताल का गर्भपात लाइसेंस दो माह के लिए रद्द

(आज समाज) जींद। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) नियमों की अवहेलना कर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। पिछले दिनों सीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों को जांचने का काम किया था। इस जांच में कई अस्पतालों में नियमों की अवहेलना मिली थी। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। बाकायदा शहर के शशि शर्मा अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी भी की थी।

अब स्वास्थ्य विभाग ने चार निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें जींद के दो निजी अस्पतालों का गर्भपात लाइसेंस दो माह के लिए, सफीदों के एक निजी अस्पताल का गर्भपात केंद्र का लाइसें दो माह के लिए तथा शशि शर्मा अस्पताल का लाइसेंस चार माह के लिए रद्द किया गया है।

एमटीपी बैठक में सीएमओ के समक्ष हुआ था खुलासा

जून माह में नागरिक अस्पताल में सीएमओ डा. सुमन कोहली की अध्यक्षता में जिलास्तरीय एमटीपी कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में एमटीपी निरीक्षण टीम द्वारा प्राइवेट अस्पतालों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया था कि निरीक्षण के दौरान  जिला जींद के तीन प्राइवेट अस्पतालों में एमटीपी नियमों के तहत कमियां पाई गई हैं। वहीं सफीदों के एक अस्पताल में भी कमी मिली थी। एमटीपी नियमों अनुसार यह जरूरी है कि अस्पताल के लेबर रूम में  हाइजीन (साफ -सफाई) का होना बहुत जरूरी है।

निरीक्षण दौरान यह पाया गया कि इन अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट नियमों के तहत प्रबंध नही है। लेबर रूम में पहले से प्रयोग किए गए हाथ में पहने जाने वाले ग्लव, प्रयोग की गई वॉयल, कुछ जंग लगे मेडिकल औजार लेबर रूम में मौजूद थे। जिससे मरीज को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अस्पताल के एडमिशन रजिस्टर व एमटीपी स्टॉक रजिस्टर में भी  कमियां पाई गई थी।

सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने बताया कि एमटीपी नियमों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही की जाएगी। इन्ही नियमों की अवहेलना पर चार अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अस्पताल एमटीपी नियमों के तहत अपना रजिस्टर, रिकॉर्ड, स्टॉक को अपडेट रखें। लेबर रूम में साफ -सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए बायो मेडिकल वेस्ट अनुसार वेस्ट को मैनेज करें। अगर नियमों की अवहलेना होती है तो सख्त विभागीय कार्रवाई में लाई जाएगी।

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