ITR 2025 : आयकर विभाग द्वारा कुछ करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। सभी करदाता अपनी रिटर्न दाखिल करने की प्रकिर्या में लगे हुए है। इस बार आयकर विभाग ने ITR-1, ITR-2, ITR-4 समेत सभी सात फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आयकरदाताओं को कितना रिफंड मिलेगा, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और वे इसका स्टेटस कब चेक कर सकते हैं।
जब कोई करदाता अपने आयकर रिटर्न में रिफंड का दावा करता है, तो कर विभाग उस रिटर्न को प्रोसेस करता है। इसके बाद करदाता को धारा 143(1) के तहत CPC (केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र) से एक सूचना प्राप्त होती है, जो पुष्टि करती है कि करदाता को कितना रिफंड मिलेगा।
यह रिफंड राशि करदाता द्वारा अपने रिटर्न में दावा की गई राशि के बराबर हो सकती है। या यह आयकर विभाग द्वारा की गई जांच के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। आपको कितना आयकर रिफंड मिलेगा, यह जानने के लिए आपको अपनी कर देनदारी की गणना करनी होगी। यदि आपने जो कर चुकाया है, वह आपकी कर देनदारी से अधिक है, तो आपको अतिरिक्त राशि रिफंड के रूप में मिलेगी।
ITR कैसे दाखिल करें?
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
- अपने यूजर आईडी (पैन नंबर) और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाले ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प पर क्लिक करें।
- आकलन वर्ष 2025-26 चुनें।
- दाखिल करने की स्थिति चुनें – आप किस श्रेणी में आते हैं (व्यक्तिगत/एचयूएफ आदि)।
- आय स्रोत के अनुसार आईटीआर फॉर्म चुनें (जैसे आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4)।
- आईटीआर दाखिल करने का कारण चुनें।
- सभी जानकारी की जाँच करें और उसे मान्य करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद, ई-सत्यापन करें।
आईटीआर 2025: रिफंड की स्थिति कैसे जांचें
- आयकर वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ।
- लॉग इन करने के लिए, उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।
- स्क्रीन पर रिटर्न फॉर्म दिखाई देगा।
- ड्रॉप-डाउन सूची से फॉर्म चुनें, फिर आकलन वर्ष दर्ज करें।
- आईटीआर पावती संख्या पर क्लिक करें।
- आपकी रिफंड स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
ITR 2025: आप इस तरह भी जान सकते हैं रिफंड स्टेटस
रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं।
- पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालें।
- कैप्चा कोड डालें और Proceed पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर रिफंड स्टेटस दिखाई देगा।
इस साल की आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुविधाजनक है। समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें और ई-वेरिफिकेशन के बाद अपने रिफंड का इंतजार करें। सही समय पर सही कदम उठाने से न केवल पेनाल्टी से बचने में मदद मिलती है बल्कि जल्दी रिफंड मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।