GST Reforms Medicine Rate(आज समाज) : सरकार ने फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत दी है। 22 सितंबर से नए GST रेट लागू होंगे। मोदी सरकार ने आम जनता को काफी राहत दी है। इस तारीख से GST सुधार के तहत कम रेट लागू होंगे। इस दिन से ज्यादातर खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे।
सरकार के अनुसार, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि दवाएं बेचने वाली सभी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कंपनियों को दवाओं (मेडिकल डिवाइस सहित) का अधिकतम रिटेल प्राइस (MRP) बदलना होगा।
नई प्राइस लिस्ट या सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट होगी जारी
NPPA कार्यालय ने कहा, “दवाएं/फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बेचने वाली सभी मैन्युफैक्चरिंग/मार्केटिंग कंपनियां दवाओं का अधिकतम रिटेल प्राइस बदलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग/मार्केटिंग कंपनियां, डीलर और रिटेलर भी राज्य ड्रग कंट्रोलर और सरकार को संशोधित GST और MRP वाली नई प्राइस लिस्ट या सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट जारी करेंगे।”
AIOCD से जुड़ी दिल्ली की रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्स अलायंस ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से नए GST 2.0 सिस्टम लागू होने से दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में दवाओं की कीमतें काफी कम होने की उम्मीद है।
दवाओं पर नए GST रेट
- जान बचाने वाली दवाएं (जैसे, HIV/AIDS, TB, कैंसर) 5%
- अधिकांश प्रिस्क्रिप्शन दवाएं 5%
- विटामिन, सप्लीमेंट और ओवर-द-काउंटर (OTC) प्रोडक्ट 18%