रात को डीजे पर डांस के दौरान हुआ था विवाद
Kurukshetra News (आज समाज) कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अदालत ने शादी में आए दूल्हे के मौसेरे भाई की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी 3 भाई मनीष कुमार, राहुल कुमार, गोल्डी कुमार और उनके पिता नसीब चंद निवासी मोहड़ी को आजीवन कठोर कैद की सजा सुनाई है। घटना 18 नवंबर 2019 की है। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
मिजार्पुर, जिला अंबाला के अभिलाष के मुताबिक, वह अपने भाई राहुल, हीरा लाल और पिता सुभाष के साथ गांव मोहड़ी में अपने मौसी के बेटे रणजीत सिंह की शादी में आया था। रात को डीजे पर डांस के दौरान उसके पिता की मनीष के साथ कहासुनी हो गई थी। तब बीच-बचाव के बाद मनीष को घर भेज दिया था।
चाकू मारकर उतारा था मौत के घाट
कुछ देर के बाद मनीष अपने भाई राहुल, गोल्डी और पिता नसीब के साथ हथियारों से लैस होकर लौटा और आते ही उसके भाई हीरा लाल के पेट में चाकू मार दिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसके भाई हीरा लाल को चंडीगढ़ रेफर कर दिया और इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया था।
साढ़े 5 साल बाद आया फैसला, दोषियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की कोर्ट ने करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राहुल कुमार, गोल्डी कुमार, मनीष कुमार व नसीब चंद को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 1-1 साल की अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी।
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