EPFO Tax Rules(आज समाज) : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत योजना है, लेकिन इसमें पैसा निकालने के कुछ निश्चित नियम हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्ति, बेरोज़गारी, या चिकित्सा उपचार, विवाह या घर खरीदने जैसी आपात स्थितियों के दौरान अपना PF पूरा या आंशिक रूप से निकाल सकते हैं। PF निकासी कर योग्य है। मुख्य प्रश्न यह है कि कर कब लागू होता है और कितना कर लगता है।
PF निकासी के नियम
- कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पूरी EPF राशि निकाल सकता है। EPFO ने सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की है।
- कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले, 54 वर्ष की आयु में EPF राशि का 90% निकाल सकता है।
- कोई कर्मचारी एक महीने की बेरोज़गारी के बाद EPF राशि का 75% निकाल सकता है। शेष राशि नए नियोक्ता के PF खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- कोई कर्मचारी दो महीने की बेरोज़गारी के बाद पूरी EPF राशि निकाल सकता है।
- यदि आधार कार्ड यूएएन से जुड़ा है और नियोक्ता इसे ऑनलाइन स्वीकृत करता है, तो नियोक्ता की सहमति के बिना भी ईपीएफ राशि निकाली जा सकती है।
पीएफ निकालने पर टीडीएस
जब आप 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले अपने भविष्य निधि (पीएफ) से पैसा निकालते हैं, तो सरकार आपकी राशि से टीडीएस काट लेती है। यही कारण है कि निकासी के बाद आपके खाते में कम पैसा दिखाई दे सकता है।
टीडीएस एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार आपकी आय प्राप्त होने पर कर वसूलती है। इसलिए जब आपको वेतन, ब्याज, किराया या सेवाओं के लिए भुगतान मिलता है, तो भुगतानकर्ता आपको पैसा देने से पहले एक छोटा हिस्सा कर के रूप में काट लेता है।
5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले पीएफ निकासी
यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले ईपीएफ निकालते हैं, तो निकासी कर योग्य हो जाती है। लेकिन यदि राशि ₹50,000 से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है।
आपके पिछले नियोक्ता के साथ आपकी सेवा भी 5 साल पूरे करने में गिनी जाती है। अगर आप अपने पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता में अपना ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर करते हैं और आपकी कुल सेवा अवधि 5 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो आपको टीडीएस नहीं देना होगा।
आप अपने फॉर्म 26AS में टीडीएस की राशि देख सकते हैं और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय उसका दावा कर सकते हैं। अगर पीएफ कार्यालय ने अतिरिक्त टीडीएस काटा है और आपकी कुल आय कर सीमा से कम है, तो आप अपने रिटर्न में रिफंड का दावा कर सकते हैं।
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