Illegal colony : बावल के रसियावास रोड़ तथा एनएच-48 पर विकसित की जा रही अवैध कालोनी के निर्माण पर डीटीपी ने चलाया बुलडोजर

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DTP ran a bulldozer on the construction of an illegal colony being developed on Rasiyawas Road and NH-48 in Bawal
बावल क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण पर पीला पंजा चलाती डीटीपी की टीम।

Rewari News (आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने शुक्रवार को बावल क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों चार तथा तीन एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाकर उसे जमींदोज कर दिया।जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग के अनुसार रेवाड़ी जिले की राजस्व संपदा बावल के रसियावास रोड़ पर राधास्वामी सत्संग के निकट करीब छह एकड़ तथा राजस्व संपदा बावल की दिल्ली-जयुपर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब तीन एकड़ में अवैध रूप से कालोनी विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत अवैध निर्माण गिराने को जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।

शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने बावल के रसियावास रोड़ पर में करीब छह एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी में 23 डीपीसी, 12 परिकास्ट चारदिवारी व कच्चे रोड़ नेटवर्क पर बुलडोजर चलाकर निर्माण को जमींदोज कर दिया। इसके अलावा राजस्व संपदा बावल के ही दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब तीन एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी में 14 डीपीसी, पांच परिकास्ट चारदिवारी तथा कच्चे रोड़ नेटवर्क को पीले पंजे की मदद से ध्वस्त कर दिया।

अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं

डीटीपी ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। कहीं भी प्लाट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेंवे। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं।

इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्तल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा महसूस करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कालोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

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