Drug de-addiction Campaign : नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर करें नशे पर वार : सीजेएम

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Drug de-addiction Campaign : नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर करें नशे पर वार : सीजेएम
नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण करती सीजेएम।

Jind News (आज समाज) जींद। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी मोनिका ने शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर के निकट नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नशे की परिभाषा से लेकर उसके प्रकार प्रतिबंध और चेतावनी युक्त नशों के बारे बताया और विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि भारत में साल 1985 से एनडीपीएस एक्ट अर्थात नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट लागू किया गया है।

नशा मुक्ति केंद्र में 11 उपचाराधीन दिन व्यक्ति उपस्थित

इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध संज्ञेय होते हैं और  कठोर दंड के प्रावधान इसमें हैं। नशे को मनुष्यों के लिए घातक माना गया है। इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र में 11 उपचाराधीन दिन व्यक्ति उपस्थित थे। प्राधिकरण सचिव ने केंद्र में रह रहे व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिशा-निर्देश भी दिए और उनके रहने-सहने के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्राधिकरण सचिव ने स्टाफ को निर्देश दिया की व्यक्तियों की देखरेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए था उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी लापरवाही नही की जाए।

हेल्पलाइन लाइन नंबर 15100 जारी

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सहायता हेल्पलाइन लाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 13 दिसंबर को न्यायिक परिसर जींद, नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी तथा प्रत्येक कार्य दिवस को स्पेशल लोक अदालत लगाई जा रही है।

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