Chandigarh Breaking News : पंजाब पुलिस की बर्खास्त सिपाही को मिली नियमित जमानत

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Chandigarh Breaking News : पंजाब पुलिस की बर्खास्त सिपाही को मिली नियमित जमानत
Chandigarh Breaking News : पंजाब पुलिस की बर्खास्त सिपाही को मिली नियमित जमानत

दो अप्रैल को हेरोइन सहित गिरफ्तार हुई थी अमनदीप कौर, बाद में आय से ज्यादा संपत्ति मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की बर्खास्त सिपाही और इंस्टा क्वीन के नाम से कभी मशहूर हुई अमनदीप कौर को पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ज्ञात रहे कि अमनदीप कौर को यह नियमित जमानत मिली है। इससे पहले भी वह कई बार नियमित जमानत की अपील कर चुकी थी लेकिन उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। इस बार दोनों पक्षों गवाहों की पेशी और वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अमनदीप कौर को नियमित जमानत दे दी।

भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पंजाब पुलिस कांस्टेबल अमनदीप कौर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अमनदीप कौर पर पहले 17 ग्राम चिट्टा रखने का आरोप लगा था, जिसमें उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी। बाद में विजिलेंस विभाग ने उसे आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था।

हाईकोर्ट ने इसलिए दी है जमानत

कोर्ट ने माना कि वह 5 महीने 19 दिन से हिरासत में है, चालान पेश हो चुका है, गवाहों की संख्या अधिक है और ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए उसे लगातार जेल में रखना उचित नहीं। हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अमनदीप जेल से रिहा होकर बाहर आ चुकी है। एनडीपीएस केस में अमनदीप कौर की गिरफ्तारी में जांचकर्ताओं का कहना है कि अब तक की जांच में ऐसा कोई संबंध सामने नहीं आया है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अमनदीप से पूछताछ की थी।

दो अप्रैल को हेरोइन सहित पकड़ी गई थी महिला सिपाही

बठिंडा की एक महिला कांस्टेबल को बीती 2 अप्रैल को उसकी थार गाड़ी से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में उस पर कथित तौर पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। जांच के बाद बठिंडा रेंज के विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें उसकी चल और अचल संपत्तियों के साथ-साथ उसके वेतन, बैंक खातों और ऋण रिकार्ड की जांच की गई। अमनदीप को इसी साल 3 अप्रैल को बर्खास्त कर दिया गया था।

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