दोनों मुख्य आरोपियों नीलम-महेश को राहत, 50-50 हजार के मुचलके पर दी गई जमानत
Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले पर सुनवाई करते हुए 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों मुख्य आरोपियों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। ये दोनों आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत हैं। इससे पहले निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
जिसके बाद आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देने से पहले कुछ शर्तें भी रखी हैं। न्यायाधीश ने उन्हें मीडिया को साक्षात्कार न देने और घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट न करने का भी निर्देश दिया।
इस मामले में जेल में थे दोनों आरोपी
मामला 2023 का है, जिस दिन संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी भी थी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में कूद गए थे। उन्होंने जूते से स्मोक कैन निकालकर पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की। लगभग उसी समय, दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद परिसर के बाहर रंगनी गैस छोड़ी और नारेबाजी की। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील हड़ताल पर
एनआई एक्ट (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के डिजिटल कोर्ट को कड़कड़डूमा से राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने का विरोध जारी है। कड़कड़डूमा के वकीलों ने हड़ताल कर अपना विरोध जताया। वकीलों की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने बताया कि सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से बुधवार को भी हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल कोर्ट ट्रांसफर होने से अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को काफी परेशानी हो रही है।
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