आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
यातायात नियम तोड़ने पर पुलिस अब फोटो खींच कर चालान नहीं भेज पाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए यह बदलाव किया है। अब पुलिस को यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का चालान करने के लिए फुटेज अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग और राज्यों की पुलिस चौराहों, सड़कों और हाइवे पर डिजिटल उपकरण लगाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के 132 शहरों को चिह्नित किया है, जहां पर डिजिटल उपकरण लगाकर यातयात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।मौजूदा समय में ट्रैफिक पुलिस कई श्रेणी के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कैमरे से फोटो खींच चालान भेजती है। इसमें कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला वाहन स्वामी पुलिस को गलत साबित करने की कोशिश करता है। नियम नहीं तोड़ने की बात कहता है, इस तरह पुलिस और अदालत का समय बर्बाद होता है, लेकिन नई अधिसूचना के बाद पुलिस को कुछ खास श्रेणी के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फुटेज यानी वीडियो लेना होगा, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। इस तरह वीडियो फुटेज में ही स्पष्ट हो जाएगा। इससे वाहन स्वामी अपने आपको निर्दोष नहीं बता पाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रिानिक निगरानी व प्रवर्तन संबंधी अधिसूचना राज्यों को जारी कर दी है। इसके तहत चौराहों, हाइवे, सड़कों, रेडलाइट और सिपाहियों की बॉडी पर कैमरे लगाए जाएंगे।
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