Chandigarh News: प्रॉपर्टी मे निवेश न करने के मामले में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका का माननीय अदालत द्वारा रद्द कर दी गई है।शिकायतकर्ता गौरव धीर से विकास बेक्टर ने 25.50 लाख रुपये ले लिए लेकिन बाद में आरोपी ने किसी कंपनी में पैसे इनवेस्ट नहीं किए। जिसका पता चलने पर पीड़ित ने लीगल नोटिस भेजा। शिकायतकर्ता के वकील सरतेज सिंह नरूला ने कहा कि इस मामले में आरोपी द्वारा लगाई एंटीसिपेट्री बेल अदालत ने दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी। शिकायतकर्ता के वकील ने मान्य अदालत को बताया कि उक्त व्यक्ति पहले भी केस में पीओ है और उसने जमानत याचिका में यह बात छिपाई है।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने एंटिसिपेट्री बेल का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने सोच-समझकर ठगी की है। उसने उससे 25.50 लाख रुपये लेने के बाद भी कंपनी में इनवेस्ट नहीं किए। इतना ही नहीं, उसकी कंपनी ड्रीम होम्ज इंस्पायरिंग रियलिटी कंपनी के लेटरहेड चोरी करके उस पर जाली साइन कर ठगी को अंजाम दिया है।
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी काफी शातिर और हैबिचुअल अफेंडर है। उसने पीओ होने की बात भी जमानत याचिका में अदालत से छिपाई है इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। यह कहते हुए कोर्ट ने उसकी एंटिसिपेट्री बेल रद्द कर दी।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने एंटिसिपेट्री बेल का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने सोच-समझकर ठगी की है। उसने उससे 25.50 लाख रुपये लेने के बाद भी कंपनी में इनवेस्ट नहीं किए। इतना ही नहीं, उसकी कंपनी ड्रीम होम्ज इंस्पायरिंग रियलिटी कंपनी के लेटरहेड चोरी करके उस पर जाली साइन कर ठगी को अंजाम दिया है।
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी काफी शातिर और हैबिचुअल अफेंडर है। उसने पीओ होने की बात भी जमानत याचिका में अदालत से छिपाई है इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। यह कहते हुए कोर्ट ने उसकी एंटिसिपेट्री बेल रद्द कर दी।