Business News Hindi : ईरान की चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका

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Business News Hindi : ईरान की चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका
Business News Hindi : ईरान की चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका

29 सितंबर से प्रतिबंध को किया जाएगा लागू, भारत को हो सकता है अरबों रुपए का नुकसान

Business News Hindi  (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हैरानीजनक फैसलों से लगातार पूरे विश्व को हैरत में डाल रहे हैं। ताजा मामले में अमेरिका ने यह घोषणा की है कि उसने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की अनुमति देने वाली 2018 की प्रतिबंध छूट वापस ले ली है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो उसने ईरान पर अपना सख्त रुख जाहिर किया है वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारत को एक बार फिर से चोट पहुंचाई है।

अब 29 सितंबर से अमेरिकी ट्रेजरी चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध को लागू करेगी। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी चाबहार बंदरगाह का आॅपरेशन संभालती है तो उस पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा। इसे भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। भारत ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में अरबों रुपये का निवेश किया है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध से न सिर्फ निवेश डूबने का खतरा है, बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारियों को भी झटका लगेगा।

भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है यह बंदरगाह

चाबहार बंदरगाह दक्षिणपूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है और ईरान का एकमात्र गहरे पानी का समुद्री बंदरगाह है। यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए व्यापार के एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। भारत इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया के माध्यम से जोड़ने वाली एक पारगमन परियोजना है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब स्थित है, जिससे यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि ईरानी शासन को अलग-थलग करने की राष्ट्रपति ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति के अनुरूप, विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार-रोधी अधिनियम के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है, जो 29 सितंबर, 2025 से प्रभावी है। इस प्रतिबंध के प्रभावी होने के बाद, चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले या कऋउअ में वर्णित अन्य गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं।