Delhi Breaking News : केएलएफ आतंकी देवेंद्र भुल्लर को हाईकोर्ट से झटका

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Delhi Breaking News : केएलएफ आतंकी देवेंद्र भुल्लर को हाईकोर्ट से झटका
Delhi Breaking News : केएलएफ आतंकी देवेंद्र भुल्लर को हाईकोर्ट से झटका

दिल्ली बम ब्लास्ट 1993 का मुख्य आरोपी है केएलएफ आतंकी भुल्लर

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली। गत दिवस दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली बम ब्लास्ट 1993 पर बड़ा फैसला सुनाते हुए केएलएफ के आंतकी और ब्लास्ट के दोषी देवेंद्र भुल्लर की पैरोल समाप्त करते हुए उसे सरेंडर करने को कहा है। ज्ञात रहे कि भुल्लर पिछले काफी समय से पैरोल पर है और उसने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पैरोल बढ़ाने की याचिका लगाई थी।

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसे उसकी पैरोल बढ़ाने की मांग को अस्वीकार करते हुए उसे आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं। अदालत का रुख देखते हुए भुल्लर के वकील ने आत्मसमर्पण से छूट की मांग की अर्जी वापस ले ली और आश्वासन दिया कि भुल्लर शुक्रवार को ही आत्मसमर्पण कर देगा। भुल्लर के वकील ने तर्क दिया था कि उसे सिजोफ्रेनिया है और उसका इलाज चल रहा है। जेल में वह बैरक में भी नहीं जाता है और हमेशा अस्पताल में रहता है।

भुल्लर के वकील ने यह दलील दी

पैरोल पर बाहर रहने के दौरान भी भुल्लर को जेल से जुड़े अस्पताल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए साप्ताहिक रूप से जाना पड़ता है। वकील ने यह भी कहा कि भुल्लर 30 साल से जेल में है और राहत पाने का हकदार है। इस पर अदालत ने कहा कि समय से पहले रिहाई की याचिका लंबित है और उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि, आवेदनकर्ता यह उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे आत्मसमर्पण से छूट दी जाएगी। भुल्लर ने अपनी लंबित याचिका में समय से पहले रिहाई की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया था।

ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए, 31 घायल हुए

ज्ञात रहे कि दिल्ली में 1993 में हुए बम ब्लास्ट 9 लोग मारे गए थे जबकि 31 घायल हुए थे। इस केस में भुल्लर मुख्य आरोपी है। 995 में गिरफ्तार भुल्लर को सितंबर 1993 में दिल्ली में बम विस्फोट करने के लिए उसे दोषी ठहराया गया था। अगस्त 2001 में टाडा अदालत ने भुल्लर को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

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