Supreme Court on Wakf Board : वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला

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Supreme Court on Wakf Board : वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला
Supreme Court on Wakf Board : वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला

22 मई को हुई सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित

Supreme Court on Wakf Board (आज समाज), नई दिल्ली : वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा (डिनोटिफाई करना) सकती हैं या नहीं इसपर आज सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला आएगा। ज्ञात रहे कि इस केस में अंतिम सुनवाई 22 मई को हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जोकि आज सुनाया जाएगा। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर 15 सितंबर की कार्य सूची के मुताबिक, कोर्ट सोमवार को इस मामले पर अपना आदेश सुनाएगी। इन मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा यह है कि अगर किसी जमीन को पहले अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया हो, तो क्या सरकार बाद में उसे वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। यह मामला वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से जुड़ा है।

पांच अप्रैल को राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी

केंद्र सरकार ने आठ अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था। इससे पहले पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमश: तीन और चार अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया था।

तीन दिन तक लगातार हुई थी सुनवाई

आदेश सुरक्षित रखने से पहले बेंच ने तीन दिनों तक लगातार सुनवाई की थी, जिसमें संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले वकीलों और केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनी गईं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पहले ही इन तीन प्रमुख मुद्दों की पहचान कर ली थी, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने की मांग की थी और जिन पर कोर्ट अब अंतरिम आदेश देने जा रही है।

याचिका में यह सवाल उठाए गए थे

याचिका दाखिल करने वालों ने डिनोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के ढांचे पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन संस्थाओं को सिर्फ मुसलमानों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, सिर्फ वे लोग छोड़कर जो अपने सरकारी पद की वजह से अपने-आप सदस्य बनते हैं। तीसरा मुद्दा एक ऐसे प्रावधान से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि यदि जिला कलेक्टर यह जांच कर रहा हो कि कोई संपत्ति सरकारी जमीन है या नहीं, तो उस समय उस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।

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