Supreme Court On NEET PG Exam, (आज समाज), नई दिल्ली: नीट पीजी (स्नातकोत्तर) परीक्षा 2025 15 जून के बजाय अब तीन अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को इसकी अनुमति दे दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि एनबीई को इसके बाद कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी।
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एक शिफ्ट में एग्जाम करवाने का दिया था आदेश
शीर्ष अदालत ने इससे पहले 30 मई को आदेश दिया था कि नीट पीजी परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में करवाए जाए। एनबीई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करके एग्जाम को बाद की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के मकसद से समय बढ़ाने की मांग की थी।
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एनबीई ने इसलिए मांगी 3 अगस्त की तारीख
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने 3 अगस्त को परीक्षा करवाने की मांग की थी, जिसकी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बोर्ड का कहना था कि एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करवाने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को साफ किया था कि पूरे देश में परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाई जाए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
250 से ज्यादा शहरों में परीक्षा केंद्रों की जरूरत होगी
एनबीई ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, परीक्षा को एक ही पाली में करवाना अनिवार्य है और ऐसे में करीब 250 से ज्यादा शहरों में परीक्षा केंद्रों की जरूरत होगी। साथ ही 1,000 से अधिक केंद्रों को बुक व एक्टिव करना होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा अब 3 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी।
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने दी थी चुनौती
बता दें कि यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने याचिका दायर कर दो शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा करवाने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने पिटीशन में तर्क दिया था कि दो पालियों में एग्जाम के लिए असमान परिस्थिति पैदा हो सकती है और परीक्षा को एक ही पाली में करवाया जाए।
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